Jharkhand News : हाई स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्‍यर्थियों को हाईकोर्ट का झटका, उम्र सीमा मामले में जेएसएससी के निर्णय को बताया सही

Updated at : 09 Mar 2021 11:37 AM (IST)
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Jharkhand News : हाई स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्‍यर्थियों को हाईकोर्ट का झटका, उम्र सीमा मामले में जेएसएससी के निर्णय को बताया सही

jssc high school teacher recruitment case 2021 : निर्धारित कट ऑफ डेट एक जनवरी 2016 को प्रार्थी की उम्र 43वें वर्ष में प्रवेश कर गयी थी. इसके साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उनके उम्र की गलत गणना की है. वह बीसी-वन के उम्मीदवार हैं. उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1974 है. एक जनवरी 2016 को उनकी उम्र 42 वर्ष थी, इसलिए उनकी उम्मीदवारी सही है, लेकिन आयोग ने 43वें वर्ष में प्रवेश बताते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी.

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Jharkhand News, Ranchi News, jharkhand high school teachers news रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा के मामले में आवेदन रद्द करने को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. इस दौरान प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पक्ष जाना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने यह कहा कि उम्मीदवारी रद्द करने का आयोग का फैसला सही है.

निर्धारित कट ऑफ डेट एक जनवरी 2016 को प्रार्थी की उम्र 43वें वर्ष में प्रवेश कर गयी थी. इसके साथ अदालत ने याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उनके उम्र की गलत गणना की है. वह बीसी-वन के उम्मीदवार हैं. उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1974 है. एक जनवरी 2016 को उनकी उम्र 42 वर्ष थी, इसलिए उनकी उम्मीदवारी सही है, लेकिन आयोग ने 43वें वर्ष में प्रवेश बताते हुए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी.

वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि प्रार्थी का जन्म एक जनवरी 1974 को हुआ है. बीसी-वन कैटेगरी के लिए विज्ञापन में उम्र सीमा 42 वर्ष निर्धारित है. आयोग की गणना के तहत 31 दिसंबर 2015 को ही प्रार्थी 42 वर्ष पूरा कर चुका था.

एक जनवरी 2016 को वह 43वें वर्ष में प्रवेश कर गया था. परीक्षा में सफल होने के बाद प्रमाणपत्रों के सत्यापन के समय पाया गया कि उसकी उम्र 42 वर्ष से अधिक थी. इसके बाद उम्मीदवारी रद्द कर दी गयी. उल्लेखनीय है कि देवघर निवासी अजय कुमार मंडल ने देवघर जिला के लिए हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति (भूगोल विषय) के तहत बीसी-वन कैटेगरी में आवेदन दिया था. झारखंड में हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा के मामले तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By : Sameer Oraon

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