Jharkhand News: सस्पेंड IAS पूजा सिंघल आज छोड़ सकती हैं झारखंड, 228 दिन बाद जेल से निकलीं बाहर

मनरेगा घोटाले की आरोपी सस्पेंड पूजा सिंघल 228 दिन बाद जेल से बाहर निकली है. सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत के आधार पर गुरुवार को पूजा सिंघल झारखंड छोड़ सकती है. इन्हें दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई में रहने की संभावना है. हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के दौरान रांची आ सकती है.
Jharkhand News: निलंबित IAS पूजा सिंघल 228 दिन के बाद जमानत पर चार जनवरी, 2023 को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंंडा सेंट्रल जेल से बाहर निकली. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में नहीं रहने की शर्त पर उन्हें एक महीने की जमानत दी है. उन्हें लेने के लिए उनके पति अभिषेक झा जेल पहुंचे थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें झारखंड से बाहर बेटी के इलाज के लिए गुड़गांव, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर तथा मुंबई में रहने की शर्त पर जमानत दी है. इस दौरान सिर्फ केस की सुनवाई के दौरान रांची जाने की अनुमति दी है.
पूजा सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का है आरोप
मालूम हो कि मनी लॉन्डिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गत 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. इस गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रखा गया. इस दौरान तबीयत खराब होने की स्थिति में रांची के रिम्स में भी एडमिट हुई थी. इधर, तीन जनवरी, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें सशर्त एक महीने की जमानत दी. जमानत मिलने के बाद चार जनवरी, 2023 को 228 दिन बाद पूजा सिंघल जेल से बाहर निकली.
छह मई, 2022 को पूजा सिंघल के आवास और कई ठिकानों पर ईडी ने की थी छापामारी
मनेगा घोटाले मामले को लेकर ईडी ने गत छह मई, 2022 को पूजा सिंघल के आवास सहित उनसे जुड़ें दर्जनों ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी. इस छापामारी के दौरान पूजा सिंघल के पति के सीएम सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से अधिक की नगद बरामद की थी. इसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई, 2022 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
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जा सकती है दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सशर्त बेल मिलने के बाद पूजा सिंघल गुरुवार को रांची से बाहर जा सकती है. पूजा सिंघल के वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार झारखंड छोड़ देगी. संभावना है कि गुरुवार को रांची से दिल्ली, गुड़गांव या मुंबई जा सकती है.
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By Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media
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