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Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत, रांची आने की मनाही

Updated at : 03 Jan 2023 12:19 PM (IST)
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Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल को बड़ी राहत, मिली अंतरिम जमानत, रांची आने की मनाही

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है. लेकिन, इस दौरान रांची जाने की मनाही की गयी है. कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है.

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Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत दी है. मंगलवार को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड में पूजा सिंघल को एक महीने की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची आने की मनाही की है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया है. पीठ ने पूजा सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए.

पूजा सिंघल को रांची जाने पर मनाही

पीठ ने सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को तीन सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए. धन शोधन निरोधी जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका में अशुद्वियां हैं और उसमें कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं इस प्रकार की याचिकाओं का विरोध करने वाला अंतिम व्यक्ति होऊंगा. शीर्ष अदालत ने सिंघल की याचिका सुनवाई के लिए छह फरवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध की है. साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं कि जब तक शहर में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, वह रांची नहीं जाएंगी.

11 मई, 2022 से हिरासत में हैं पूजा सिंघल

सिंघल की संपत्तियों पर छापे पड़ने के बाद वह 11 मई से हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा कि उसने धन शोधन से जुड़े दो मामलों की जांच के दौरान कथित अवैध खनन से जुड़ी 36 करोड़ से अधिक की नगदी जब्त की है. इससे पहले हुई सुनवाई में सिंघल के वकील ने अदालत से कहा था कि उनकी मुवक्किल की बेटी बीमार है और उसे देखभाल की जरूरत है. इस पर शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से सिंघल की बेटी की तबीयत के बारे में पता करने और पीठ को सूचित करने के निर्देश दिए थे.

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झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

मालूम हो कि झारखंड हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दिसंबर माह में दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था. इसके आलोक में तीन जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की गयी है. इसी के आधार पर तीन जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें एक महीने की अंतरिम राहत दी.

क्या है मामला

ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसमें 19.31 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई. इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया. इसके बाद 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया.

मनरेगा घोटाले से ईडी के शिकंजे तक का सफर

– वर्ष 2008-09 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था

– पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थीं

– पूजा सिंघल ने इंजीनियर को मनरेगा के लिए 18.06 करोड़ अग्रिम दिये थे

– बिना काम किये पैसों की निकासी के बाद वर्ष 2011 में खूंटी और अड़की थाने में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और आरके जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था

– जुलाई 2011 में संबंधित मामला निगरानी में दर्ज हुआ था

– 18 मई, 2012 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की थी

– 28 नवंबर, 2018 को इंजीनियर ने मनरेगा में 20 फीसदी कमीशन देने की बात स्वीकारी

– 06 मई, 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा

– 07 मई, 2022 को सीए सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया

– 08 मई, 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की

– 10 मई, 2022 को पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की

– 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया

-12 मई, 2022 को पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया.

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झारखंड कैडर की पांचवीं अधिकारी है पूजा सिंघल, जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी

मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में पूजा सिंघल झारखंड कैडर की पांचवीं आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ी है. इससे पहले चार आईएएस अधिकारी अलग-अलग मामलों में जेल जा चुके हैं. इनमें दिवंगत अधिकारी सजल चक्रवर्ती पशुपालन घोटाला में जेल जा चुके थे. इसके अलावा अशोक कुमार सिंह को बिहार के एक मामले में जेल जाना पड़ा था. हालांकि, वह केस से बरी हो गये थे. वहीं, डॉ प्रदीप कुमार और सियाराम प्रसाद झारखंड में हुए दवा घोटाला मामले में जेल गये थे. यहां स्वास्थ्य विभाग में घोटाला हुआ था.

इन पदों पर अपनी सेवा दे चुकी है पूजा सिंघल

कार्यकाल : पद

2002 से 2004 : हजारीबाग एसडीओ

08.09.2004 से 05.02.2005 : संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग

06.02.2005 से 02.08.2006 : निदेशक, कल्याण विभाग

21.07.2005 से 02.08.2006 : रांची नगर निगम

03.08.2006 से 16.08.2007 : डीसी पाकुड़

03.08.2006 से 25.05.2007 : निबंधक, सहकारिता

16.08.2007 से 16.09. 2008 : डीसी चतरा

16.09.2008 से 11.10.2008 : डीसी लोहरदगा

13.10.2008 से 29.11.2008 : संयुक्त सचिव, योजना विभाग

27.11.2008 से 31.12.2008 : परिवहन आयुक्त

01.01.2009 से 16.02.2009 : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

16.02.2009 से 19.07.2010 : डीसी खूंटी

19.07.2010 से 08.06.2013 : डीसी पलामू

08.06.2013 से 28.05.2014 : श्रमायुक्त

08.07.2013 से 28.05.2014 : उद्योग निदेशक

29.5.2014 से 27.03.2017 : ओएसडी मुख्य सचिव

28.03.2017 से मई 2020 : विशेष सचिव व सचिव कृषि

मई 2020 से 03 अगस्त 2021 : पर्यटन व खेल सचिव

04.08.2021 से 11 मई, 2022 : उद्योग और खान सचिव.

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Samir Ranjan

लेखक के बारे में

By Samir Ranjan

Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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