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झारखंड हाईकोर्ट से अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और संजय सेठ समेत इन्हें बड़ी राहत, FIR रद्द करने का आदेश

पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और सांसद संजय सेठ समेत अन्य को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने इनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है.

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रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, सांसद बीडी राम, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, नारायण दास और अमित मंडल समेत अन्य बीजेपी नेताओं को बड़ी राहत मिली है. इनके खिलाफ मुख्यमंत्री आवास घेराव के आरोप में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.

लालपुर थाने में दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी


झारखंड हाईकोर्ट ने आज सोमवार को बीजेपी के 18 नेताओं को बड़ी राहत दी है. वर्ष 2024 में बीजेपी नेताओं के खिलाफ लालपुर थाने में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कांड संख्या (203/2024) दर्ज की गयी थी. इसके खिलाफ बीजेपी नेताओं ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद लालपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त करने का आदेश दिया गया.

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हाईकोर्ट से बीजेपी नेताओं को मिली बड़ी राहत


मोरहाबादी में बीजेपी नेताओं के साथ पुलिस की झड़प हुई थी. इसके बाद लालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोपियों के खिलाफ उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन, सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराएं लगायी गयी थीं. सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी ने बहस की. सुनवाई के बाद अदालत ने प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया.

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