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दुकानों का किराया बढ़ोतरी के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक

कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा ने नयी दर पर दुकानदारों को किराये का भुगतान करने की सूचना जारी की. विजय सिंह ने कहा कि बोर्ड का आदेश सही नहीं है. उसे निरस्त किया जाना चाहिए.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा की दुकानों का किराया पांच रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ा कर 11 रुपये प्रति वर्ग फीट करने के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी और प्रतिवादी का पक्ष सुनने के बाद बाजार समिति की दुकानों का किराया बढ़ाने संबंधी आदेश व नोटिस पर रोक लगा दी. साथ ही प्रतिवादी कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा को जवाब दायर करने को कहा. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया है.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह ने पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि झारखंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बाजार समिति की दुकानों का किराया पांच रुपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ा कर 11 रुपये प्रति वर्ग फीट करने का आदेश जारी किया गया. इसके आलोक में कृषि उत्पादन बाजार समिति पंडरा ने नयी दर पर दुकानदारों को किराये का भुगतान करने की सूचना जारी की. श्री सिंह ने कहा कि बोर्ड का आदेश सही नहीं है. उसे निरस्त किया जाना चाहिए.

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उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ठाकुर ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर संतोष सिंह ने बोर्ड के आदेश व कृषि उत्पादन बाजार समिति के नोटिस को चुनौती दी है. उन्होंने याचिका में कहा है कि पंडरा बाजार समिति की दुकानों का किराया पांच रुपये से 11 रुपये प्रति वर्ग फीट बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है. किराये में भारी बढ़ोतरी से दुकानदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है. प्रार्थी ने किराया बढ़ोतरी संबंधी आदेश को रद्द करने की मांग की है.

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