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मेन रोड हिंसा मामले में प्रार्थी ने लिया समय, झारखंड हाईकोर्ट में 19 दिसंबर को होगी सुनवाई

Updated at : 22 Nov 2023 11:16 AM (IST)
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झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट

वहीं राज्य सरकार व एनआइए की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मेन रोड हिंसा का यह मामला एनआइए के शिड्यूल ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने रांची में 10 जून 2022 को मेन रोड में हुई हिंसा की एनआइए व इडी से जांच कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दाैरान प्रार्थी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी. पिछली सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने प्रार्थी से पूछा था कि मामले की जांच एनआइए से क्यों करायी जाये. प्रार्थी के पास ऐसा कोई साक्ष्य है, जिससे साबित हो कि यह घटना शिड्यूल ऑफेंस के तहत आ रहा है.

प्रार्थी कैसे इस केस को एनआइए को ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं. वहीं राज्य सरकार व एनआइए की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मेन रोड हिंसा का यह मामला एनआइए के शिड्यूल ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में मेन रोड में हुई हिंसा की घटना को प्रार्थी ने प्रायोजित बताया है. मामले की जांच एनआइए व इडी से कराने की मांग की है. प्रार्थी ने झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक-2016 के तहत आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का भी आग्रह किया है.

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प्रदूषण के मामले में धनबाद नगर निगम ने दायर नहीं किया जवाब, लिया समय: झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद शहर में बढ़ते वायु, ध्वनि व कोयला प्रदूषण की रोकथाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान धनबाद नगर निगम का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने धनबाद नगर निगम के आग्रह को स्वीकार करते हुए जवाब दायर करने के लिए समय प्रदान किया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह की तिथि निर्धारित करने को कहा.

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