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प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Updated at : 16 Jan 2024 5:32 AM (IST)
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Jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट.

आयोग द्वारा सत्यापन के लिए जो सूचना प्रकाशित की गयी, उसे सिर्फ वेबसाइट पर दिया गया. सत्यापन के लिए एक अवसर देने के लिए आयोग को आदेश देने का आग्रह किया गया.

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि चयनित अभ्यर्थियों से उन्हें अधिक अंक प्राप्त हुआ है, लेकिन उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन अब तक नहीं हो पाया है.

आयोग द्वारा सत्यापन के लिए जो सूचना प्रकाशित की गयी, उसे सिर्फ वेबसाइट पर दिया गया. सत्यापन के लिए एक अवसर देने के लिए आयोग को आदेश देने का आग्रह किया गया. वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई बार सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया है. सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को भी आयोग ने अवसर दिया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे. इसके बाद आयोग ने उनकी अभ्यर्थितता रद्द कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निर्मल पाहन, अलका कुमारी, मीनाक्षी कुमारी व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है.

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