Jharkhand Cabinet| झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार 20 जून 2025 को होगी. मंत्रिपरिषद की यह बैठक धुर्वा स्थित झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी. कैबिनेट की बैठक अपराह्न 4 बजे से होगी. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने बुधवार 18 जून को यह जानकारी दी. बताया गया है कि कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे.
4 जून 2025 की बैठक में हुए थे 12 फैसले
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 4 जून 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी. इसमें झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025 के गठन को स्वीकृति शामिल है. इसी बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन झारखंड सरकार की अनुषंगी कंपनी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक, खान, झारखंड को नामित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी थी.
खान एवं खनिज अधिनियम में संशोधन को दी थी मंजूरी
इतना ही नहीं, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-26 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-21 (3), 21 (4) एवं 21(5) के प्रयोजनार्थ उक्त धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश एवं निर्गत अधिसूचना को मंजूरी दी गयी थी.
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राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की शिक्षिकाओं पर हुई कार्रवाई वापस
इसी बैठक में राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता के संबंध में सीबीआई के जांच प्रतिवेदन में अवैध/अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर/मानते हुए अनुमान्य लाभ एवं पेंशन आदि की स्वीकृति दी गयी.
गिग वर्कर्स अधिनियम को दी गयी स्वीकृति
पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाया कुसमा फाटक पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को ट्रांसफर करते हुए सड़क के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 40,39,98,300 रुपए की स्वीकृति दी गयी थी. इतना ही नहीं, गढ़वा नगर परिषद के गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 59,71,63,300 रुपए की स्वीकृति दी गयी थी. इस बैठक में The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) विधेयक, 2025 के अधिनियमन की स्वीकृति दी गयी थी.
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