रांची. रांची में नगर निगम द्वारा बनाये गये वेंडर मार्केटस में शाैचालय की सुविधा नहीं होने तथा दुकानदारों के खुले में शाैच जाने के मामले को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले में रांची नगर निगम को पक्ष रखने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. उल्लेखनीय है कि निगम की लापरवाही बनी लोगों की परेशानी, खुले में शाैच के लिए दुकानदार हो रहे मजबूर संबंधी मीडिया में आयी रिपोर्ट को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए उसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है. रातू रोड में नागा बाबा खटाल स्थित वेजीटेबुल मार्केट, कोकर डिस्टलरी वेंडर मार्केट, मोरहाबादी मैदान में बनाये गये वेंडर मार्केटस में शाैचालय की सुविधा नहीं है. यदि कहीं है भी, तो उसकी स्थिति काफी खराब है.
शिक्षक नियुक्ति को लेकर दायर 258 याचिकाओं पर फैसला टला
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर 258 याचिकाओं पर बुधवार को फैसला टल गया. अब अदालत एक सितंबर को अपना फैसला सुनायेगी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि फैसला नहीं आ पाया, अब सितंबर को फैसला आने की संभावना है. अदालत ने मामले में लगातार सुनवाई कर एक अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से 258 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

