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हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर फैसला आज

Updated at : 03 May 2024 12:16 AM (IST)
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गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देनेवाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट तीन मई को फैसला सुनायेगा. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध है.

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गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती देनेवाली पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट तीन मई को फैसला सुनायेगा. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में यह मामला जजमेंट के लिए सूचीबद्ध है. पूर्व में उक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी व इडी रिमांड को चुनौती दी है. प्रार्थी का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी व रिमांड गलत है. उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने जो आरोप लगाये हैं, वह मनी लॉउंड्रिंग के नहीं हैं. जिस जमीन की बात इडी कह रहा है, वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं. उधर, हेमंत सोरेन ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इडी से जवाब मांगा है. वहीं, हेमंत सोरेन की ओर से अपने चाचा के श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दायर की गयी है. उन्होंने औपबंधिक जमानत की मांग की है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में उक्त याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.

हेमंत सहित तीन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ी :

बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले मामले में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बड़गाईं अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और फर्जी दस्तावेज तैयार करने का मास्टरमाइंड सद्दाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में पेश किया गया. गुरुवार को कोर्ट ने तीनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट में अगली पेशी 16 मई को होगी. सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद इडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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