झारखंड : बिल्डर पर बकाया थे टैक्स के 2.18 करोड़, नहीं चुकाने पर आयकर ने संपत्ति कुर्क की
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Sep 2023 8:21 AM
विभाग द्वारा वसूली के लिए जारी नोटिसों को इस बिल्डर ने नजरअंदाज करना शुरू किया. विभागीय नोटिस का जवाब नहीं देने की वजह से उनकी संपत्ति कुर्क किया गया
रांची: प्रधान आयकर आयुक्त डॉ प्रभाकांत के आदेश के आलोक में विभाग ने 2.18 करोड़ का बकाया टैक्स नहीं चुकानेवाले सूरज लाल की जमीन कुर्क कर ली है. सूरज लाल प्रेम नगर रोड नंबर-4 के रहनेवाले हैं. अपने आयकर रिटर्न में खुद को बिल्डर के रूप में दिखाया था. साथ ही रिटर्न दाखिल किया था. हालांकि, उन्होंने आयकर रिटर्न में अपनी आदमी का सही-सही ब्योरा नहीं दिया था. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 सहित कुछ अन्य वर्षों का असेसमेंट करने के बाद उनपर 2.18 करोड़ रुपये का कर और दंड लगाया था.
विभाग ने बकाया कर और दंड की वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने बकाये रकम का भुगतान नहीं किया. विभाग द्वारा वसूली के लिए जारी नोटिसों को इस बिल्डर ने नजरअंदाज करना शुरू किया. काफी कोशिश के बावजूद विभागीय नोटिस का जवाब नहीं देने की वजह से प्रधान आयकर आयुक्त ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया. आदेश के मद्देनजर विभाग ने नामकुम अंचल के ओबरिया गांव स्थित सूरज लाल की खाता नंबर-35 के प्लॉट नंबर-24 की जमीन कुर्क कर ली है.
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