भगवान भगत व सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज

Updated:
विज्ञापन
भगवान भगत व सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज

पत्थर खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी हैं दोनों

विज्ञापन

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी भगवान भगत व सुनील यादव की ओर से दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया. प्रार्थियों को राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने उनकी जमानत यााचिका खारिज कर दी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील यादव, दाहू यादव का भाई है. उसे साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया था. वहीं इडी ने आरोपी भगवान भगत को सात जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. उसे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का खास सहयोगी माना जाता है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola