: कोर्ट के निर्देश के आलोक में की गयी कार्रवाई का अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बाघों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि हाइकोर्ट ने 28 फरवरी 2017 को 16 बिंदुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उन निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है. पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के लिए दिये गये निर्देशों का कितना अनुपालन किया गया है. शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने सरकार को 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने खंडपीठ को बताया कि बाघों के संरक्षण को लेकर हाइकोर्ट ने 28 फरवरी 2017 को जो निर्देश दिया था, उसका पालन कर दिया जाये, तो बाघों का संरक्षण तथा वन्य जीव प्रबंधन बेहतर ढंग से हो पायेगा, लेकिन निर्देशों का पालन अब तक नहीं हुआ है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विकास महतो ने जनहित याचिका दायर कर राज्य में बाघों के संरक्षण की मांग की है.
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