झारखंड में संपन्न लोग भी अबुआ आवास लेने की फिराक में, 11 लाख आवेदन रद्द
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Feb 2024 4:23 PM
चौंकानेवाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ, सूची में उनके नाम भी शामिल थे. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न, पक्का घर के मालिकों ने भी आवेदन दिया था.
मनोज लोग, रांची : झारखंड में ‘अबुआ आवास’ लेने के लिए ग्रामीणों में होड़ मची है. संपन्न लोग भी आवास लेने की कोशिश कर रहे हैं. अर्हता पूरी नहीं करने के बावजूद आवेदन देने से नहीं हिचक रहे. ऐसे कई लोग जुगाड़ कर आवास की राशि लेने के चक्कर में पड़े हैं. यही वजह है कि आवेदन का आंकड़ा 31 लाख तक पहुंच गया. मामले की जानकारी मिलने के बाद अयोग्य लोगों का नाम हटाना शुरू किया गया. इस कड़ी में अब तक 11 लाख आवेदन रद्द किये जा चुके हैं. इसमें कई आवेदन डुप्लीकेट थे. यानी कई व्यक्ति के दो-दो आवेदन थे.
चौंकानेवाली बात यह है कि जिन्हें पहले से आवास मिला हुआ, सूची में उनके नाम भी शामिल थे. सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों, आर्थिक रूप से संपन्न, पक्का घर के मालिकों ने भी आवेदन दिया था. ऐसे अयोग्य के आवेदन को रद्द किया गया. अब आवेदन की संख्या घट कर 20 लाख तक पहुंच गयी है. अब भी आवेदनों में शामिल नामों का सत्यापन कराया जा रहा है. अयोग्य पाये जाने पर लोगों के नाम हटाये जा रहे हैं. ऐसे में अभी संख्या और भी कम होगी.
कमेटी बना कर की जा रही है छंटनी
ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी कमेटियां बनायी गयी है. इसमें वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य, मुखिया को शामिल किया गया है. इनके माध्यम से सूची का सत्यापन किया जा रहा है. अयोग्य पाये जाने पर सूची से नाम हटाये जा रहे हैं. विभाग ने यह निर्णय लिया गया कि सत्यापन के बावजूद अगर अयोग्य को आवास मिल गया और उसकी शिकायत आयी, तो इसकी गहन जांच होगी. यह साबित होने पर कि अयोग्य को आवास मिला है, तो उससे वसूली भी की जायेगी.
इन्हें नहीं मिलना है आवास
- जिन्हें किसी भी योजना से आवास मिला हो या पक्का मकान हो
- जिनके पास चार पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव हो
- तीन पहिया, चार पहिया वाले यंत्रीकृत कृषि उपकरण हों
- जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी (सेवारत या सेवानिवृत्त) नौकरी में हो
- जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो
- परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता हो
- परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर दाता हो
- परिवार में रेफ्रिजरेटर हो
- वैसे परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो
- वैसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि हो
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