Ranchi News : दो कंपनियों से 92 करोड़ की होगी वसूली, कार्रवाई शुरू

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 23 Feb 2025 12:35 AM

विज्ञापन

Birsa Munda

बिना रजिस्ट्रेशन व स्टांप शुल्क के माइनिंग की जमीन के निबंधन का मामला

विज्ञापन

रांची. राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन व स्टांप शुल्क के माइनिंग की जमीन के निबंधन का मामला लगातार सामने आ रहा है. इस क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव व निबंधन महानिरीक्षक ने कंपनियों को चिह्नित करके स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने का आदेश दिया है. इस पर सभी जिलों में कार्रवाई हो रही है. अभी ऐसा ही मामला पाकुड़ जिले का आया है. महालेखाकार ने भी इस मामले को उठाया था. वहां की दो कंपनियों डब्ल्यूबीपीडीसी व पीएसपीसीएल से करीब 92 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया गया है. इन पर रजिस्ट्रेशन व स्टांप शुल्क का बकाया है. वहीं, पलामू जिले की दो कंपनियों मेसर्स आरण्या माइंस व हिंडाल्को को भी चिह्नित किया गया है. इनसे भी शुल्क वसूली की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. जिले के अवर निबंधन को भी इस बाबत आवश्यक निर्देश दिया गया है. सरकार को राजस्व का नुकसान : विभाग ने इस तरह के मामले में सारे जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जिलों से कहा गया है कि माइनिंग की जमीन का निबंधन तो कर दिया गया है, लेकिन स्टांप व निबंधन शुल्क नहीं लिये गये हैं. ऐसे में सरकार को इस मद में बड़ी राशि की क्षति हुई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola