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इंतेजार को जमानत मिलते ही मुहल्ले में उत्सव, पत्नी ने कहा-प्रभात खबर ने हमारी मदद की

रांची: प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को इंतेजार अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली. उसे 10-10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. समय पर रिलीज अॉर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा तक नहीं पहुंच पाने की वजह से इंतेजार जेल से नहीं निकल सके. जेल प्रशासन […]

रांची: प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह की अदालत ने गुरुवार को इंतेजार अली की जमानत याचिका मंजूर कर ली. उसे 10-10 हजार के दो मुचलके पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया. समय पर रिलीज अॉर्डर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा तक नहीं पहुंच पाने की वजह से इंतेजार जेल से नहीं निकल सके. जेल प्रशासन काे रिलीज अॉर्डर मिलने के बाद शुक्रवार काे इंतेजार अली 57 दिन के बाद जेल से बाहर आयेंगे. उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त को आर्मी इंटेलिजेंस, रांची पुलिस और जीआरपी ने कथित रूप से विस्फाेटक रखने के आराेप में इंतेजार अली को वर्द्धमान-हटिया पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया था.

पुलिस व सीआइडी जांच में फर्क : गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक ने अदालत में कहा कि पुलिस के एफआइआर में जिक्र है कि इंतेजार के पास से दो बैग बरामद हुए थे, जबकि सीआइडी जांच से पता चला कि बैग इंतेजार के पास से नहीं मिला था, बल्कि जिस सीट पर वह बैठा था, उसके ऊपर के रैक में था. बोगी में अौर भी कई यात्री थे. इंतेजार के अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि इंतेजार के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं है. दाेनाें पक्षाें की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इंतेजार अली की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. मामले की सुनवाई के वक्त अदालत में बड़ी संख्या में अधिवक्ता अौर अन्य लोग उपस्थित थे. इंतजार के कुछ रिश्तेदार भी अदालत में मौजूद थे.

सीआइडी जांच में भी नहीं मिला था साक्ष्य : 20 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इंतेजार अली पर विस्फोटक भरा बैग रखने के आरोप में जीआरपी, रांची में प्राथमिकी दर्ज की थी. इंतेजार अली झालदा से रांची आ रहे थे. वह पेशे से रुरल मेडिकल प्रैक्टीशनर हैं. वह एक एनजीओ द्वारा झालदा में लगाये गये मेडिकल कैंप में मरीजों की जांच करने के बाद घर लौट रहे थे. इंतेजार अली कि गिरफ्तारी के तीसरे दिन से ही उनके निर्दोष होने की बात सामने आयी थी. पुलिस पर कई तरह के सवाल उठने लगे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया. मीडिया में खबरें आने के बाद सरकार ने 15 सितंबर को मामले की सीआइडी जांच का आदेश दिया था. 13 अक्तूबर को सीआइडी ने मामले से जुड़ी केस डायरी कोर्ट में जमा किया था. इसमें कहा गया है कि इंतेजार अली के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है.

बकरीद गम में बीता, मुहर्रम में साथ रहेंगे
रेहाना खातून ने कहा कि बकरीद गम में बीता, लेकिन मुहर्रम सामने है. वह मुहर्रम में पति के साथ रहेंगी. रेहाना ने कहा: प्रभात खबर, राज्य सरकार, जेवीएम, अल्पसंख्यक आयाेग के अध्यक्ष शाहिद हसन ने काफी मदद की. रेहाना के अनुसार बड़ी बेटी गुड़िया व बेटा अरमान समझदार हैं. वह दोनों को समझा लेती थी, लेकिन छोटी बेटी ब्यूटी जब पूछती थी अम्मी पापा कब आयेंगे, तो उसे दिलासा देकर हम बेबसी की आंसू रोते थे. दो माह कैसे बीता, यह सिर्फ हम ही समझ सकते हैं. परिवार को आर्थिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ा. इस परिस्थिति में ननद व बहनोई सहित पूरे परिवार ने हमें सहारा दिया़.

घर पहुंचे कई संबंधी: इंतेजार को जमानत मिलने की सूचना पर कई संबंधी उनके घर पहुंचे थे. रेहाना वर्तमान में इंतेजार की बड़ी बहन शकीला खातून के घर में रह रही थी़ बड़े बहनोई मुबारक हुसैन, छोटी बहन हाजरा खातून, बहनोई मो निजामुद्दीन, भांजा मो अनवर हुसैन, साला सरजात हुसैन समेत मुहल्ले के लोग स्वागत की तैयारी में लगे हुए है़ं

बिरयानी, खीर व मिठाई से करेंगे इंतेजार का स्वागत
रेहाना खातून ने बताया कि लगभग दो माह बाद उसके पति वापस आ रहे हैं. उनका स्वागत वह करेंगी. इंतेजार को मीठा पसंद है, इसलिए बिरयानी, चिकन व खीर से उनका स्वागत करेंगी. इतना ही नहीं, इंतेजार के घर आने पर वह पूरे मुहल्ले में मिठाइयां बांटेंगी. रेहाना के मुताबिक मुजाहिद नगर व मोती मसजिद मुहल्ले के लोगों ने शुरू से उनकी मदद
की है. इंतेजार के घर आने के बाद मुहल्ले में ईद सा माहौल रहेगा़

Prabhat Khabar Digital Desk
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