– सिपाही अजय और रोहित पर आरोप सही- मामला कोहली और उसकी मां को भगाने में मदद करने और आश्रय देने का – शेरघाटी के जज सहित तीन के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज है प्राथमिकी – कुछ बिंदुओं पर जांच के बाद जज की संलिप्तता पर पुलिस लेगी निर्णय अमन तिवारी: रांचीपुलिस ने जांच में रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां को भागने में मदद पहुंचाने और आश्रय देने का आरोप अभी शेरघाटी के जज राजेश प्रसाद पर सही नहीं पाया है. पुलिस राजेश प्रसाद की संलिप्तता के संबंध में निर्णय जांच के बाद लेगी. मामले में सिपाही अजय कुमार और कोहली के मित्र रोहित रमन पर कोहली और उसकी मां को भागने में मदद पहुंचाने और आश्रय देने का आरोप पुलिस ने जांच में सही पाया है. इस बात का उल्लेख सिटी एसपी अनूप बिरथरे ने अपनी रिपोर्ट में किया है. सिटी एसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि तारा शाहदेव को प्रताडि़त करने और धर्म परिवर्तन के दबाव देने के आरोप में रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां कौशल रानी पर हिंदपीढ़ी थाना में केस दर्ज है. उस केस के अनुसंधान के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि अभियुक्त रंजीत सिंह कोहली और कौशल रानी को रोहित रमन और सिपाही अजय कुमार ने 22 अगस्त को रांची से लेकर शेरघाटी के जज राजेश प्रसाद के घर पहुंचे. जहां से रोहित रमन रांची चला आया. इसके बाद जज राजेश प्रसाद 23 अगस्त को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कौशल रानी और उनकी नौकरानी को लेकर पटना पहुंचे और एक होटल में रुक गये, जबकि रंजीत सिंह कोहली सिपाही अजय कुमार के साथ दिल्ली चला गया. 24 अगस्त को जज राजेश प्रसाद अपनी पत्नी, बच्चे, कौशल रानी और उनकी नौकरानी हरिमति को साथ लेकर गो एयरवेज के फ्लाइट नंबर जी8-114 से दिल्ली पहुंचे. दिल्ली के महिपाल स्थित होटल रमन में सभी लोग एक साथ ठहरे थे. इस बात की सूचना मिलने पर रांची पुलिस की टीम ने दिल्ली से गत 26 अगस्त को रंजीत सिंह कोहली और कौशल रानी दोनों को गिरफ्तार कर लिया था. उल्लेखनीय है कि हिंदपीढ़ी थाना में जज राजेश प्रसाद, सिपाही अजय कुमार और रोहित रमन के खिलाफ केस दर्ज है. केस इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र सिंह के बयान पर दर्ज किया गया है. केस में तीनों के खिलाफ रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां को भागने में मदद पहुंचाने और आश्रय देने का आरोप है. पूर्व में पुलिस शेरघाटी पहुंच कर जज से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह कोहली को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कोहली को कोई लाभ नहीं पहुंचाया है. जिन बिंदुओं पर दिया गया है निर्देश -प्राथमिकी में शामिल तीनों आरोपियों के मोबाइल का दिनांक 22.08.2014 से लेकर 28.08.2014 तक सीडीआर और टावर लोकेशन निकालें. – टावर लोकेशन और सीडीआर का विश्लेषण कर केस डायरी में अंकित करें
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जज की संलिप्ता की जांच जारी
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Prabhat Khabar Digital Desk
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