रांची : जगरनाथ महतो को अंतरिम राहत
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :14 Jan 2020 9:09 AM (IST)
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश देते हुए धनबाद की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा […]
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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आरोपी डुमरी के विधायक जगरनाथ महतो की अोर से दायर क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश देते हुए धनबाद की निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी. अदालत ने कहा कि प्रार्थी के खिलाफ उत्पीड़क कार्रवाई नहीं की जाये.
साथ ही सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने अदालत को बताया कि अदालत की कार्यवाही अथवा किसी प्रकार के आदेश की उन्हें कोई जानकारी नहीं है. उनको कोई जानकारी भी नहीं दी गयी है.
सरकार की अोर से अपर महाधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विधायक जगरन्नाथ महतो ने धनबाद की निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देते हुए याचिका निरस्त करने की मांग की है. वर्ष 2014 के चुनाव के दाैरान पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया था.
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