रांची : चारा घोटालेबाजों से जब्त 196.47 किलो सोना व 1.70 करोड़ मिलेंगे सरकार को

Updated at : 28 Dec 2019 8:00 AM (IST)
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रांची : चारा घोटालेबाजों से जब्त 196.47 किलो सोना व 1.70 करोड़ मिलेंगे सरकार को

राज्य सरकार के पैसे से बनायी थी निजी संपत्ति, अब जब्त की जायेगी रांची : चारा घोटाले के दोषियों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति झारखंड सरकार को मिलेगी. इसके तहत 196.47 किलोग्राम सोना और करीब 1.70 करोड़ रुपये सरकार के सुपुर्द किये जायेंगे. चारा घोटालेबाजों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए रांची के […]

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राज्य सरकार के पैसे से बनायी थी निजी संपत्ति, अब जब्त की जायेगी
रांची : चारा घोटाले के दोषियों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति झारखंड सरकार को मिलेगी. इसके तहत 196.47 किलोग्राम सोना और करीब 1.70 करोड़ रुपये सरकार के सुपुर्द किये जायेंगे. चारा घोटालेबाजों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए रांची के न्यायायुक्त की अदालत में आवेदन देने के लिए सीबीअाइ के डीएसपी दशरथ मुर्मू को अधिकृत किया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है.
सीबीआइ की विशेष न्यायाधीश की अदालत में चारा घोटाले के किंगपीन श्याम बिहारी सिन्हा और उसके पारिवारिक सदस्यों सहित अन्य के खिलाफ दायर मामले में फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि इन अभियुक्तों ने राज्य सरकार के पैसे से निजी संपत्ति के तौर पर करीब 196.47 किलोग्राम सोना व करीब 1़ 70 करोड़ रुपये अर्जित की है, इसलिए सीबीआइ द्वारा इनकी जब्त संपत्ति पर राज्य सरकार का अधिकार है. राज्य सरकार संपत्ति अपने कब्जे में लेने के लिए सक्षम अदालत में आवेदन दे सकती है.
रांची : गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश
सीबीआइ के डीएसपी दशरथ मुर्मू को न्यायायुक्त कोर्ट में आवेदन देने के लिए अधिकृत किया गया
60 में से 53 मामलों की सुनवाई झारखंड में हुई
रांची : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चारा घोटाले में दर्ज कुल 60 मामले में से 53 मामले झारखंड में स्थानांतरित किये गये थे. राज्य सरकार ने इन मामलों की सुनवाई के लिए सीबीआइ के विशेष न्यायालयों का गठन किया. इसमें चारा घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई शुरू हुई. अब तक 53 में से 51 मामलों का निबटारा हो चुका है. दो मामलों में सुनवाई जारी है.
इनमें यथाशीघ्र फैसला आने की संभावना है. चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला आरसी-20 में सीबीआइ के तत्कालीन न्यायाधीश पीके सिंह ने फैसला सुनाया था. इस मामले में उन्होंने लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, कृष्ण मोहन प्रसाद सहित सभी अभियुक्तों को सजा सुनायी थी. उन्होंने अपने फैसले में यह भी कहा था कि सीबीआइ ने इन अभियुक्तों की काफी संपत्ति जब्त की है.
वह संपत्ति सरकारी पैसों का गबन कर अर्जित की गयी है. इसलिए आठ सप्ताह के अंदर इन संपत्तियों को राज्य सरकार के हवाले कर दिया जाये. इस आदेश के तहत अभियुक्तों को सीबीआइ द्वारा जब्त संपत्ति पर अपना दावा पेश करने का मौका दिया गया. इन दावों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सीबीआइ द्वारा जब्त संपत्ति राज्य सरकार के हवाले दर्ज करने का आदेश दिया था.
श्याम बिहारी सिन्हा के परिवार
के पास 31.4 िकलो सोना
नाम कितना गोल्ड
आलोक कुमार सिन्हा 4885 ग्राम
ऋतु सिन्हा 3692 ग्राम
ऋतु सिन्हा 1400 ग्राम
आलोक कुमार सिन्हा 2217 ग्राम
अवि सिन्हा 3033 ग्राम
प्रतीक शंकर दयाल 1050 ग्राम
प्रणय शंकर दयाल 3032 ग्राम
सुषमा दयाल 3214 ग्राम
सुषमा दयाल 1750 ग्राम
रंजना सहाय 3069 ग्राम
नवनीत सहाय 1068 ग्राम
पूजा सहाय 1049 ग्राम
प्रकाश कुमार सहाय 2086 ग्राम
इनके रुपये भी मिलेंगे सरकार को
अरविंद शर्मा का 11 लाख 500 रुपये डिपॉजिट
दीपेश चांडक का एक करोड़ 33 लाख
दुबराज दोराई का 18 लाख
जीपी त्रिपाठी का 9.68 लाख
केएम प्रसाद के परिवार के
पास 106.35 किलो सोना
राजेश कुमार प्रसाद 9.8 किलो
राजेश कुमार प्रसाद 19.59 किलो
कमलेश कुमार 31.84 किलो
रश्मि कुमारी 15.12 किलो
मुकेश कुमार 14.75 किलो
अभिषेक कुमार 15 किलो
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद के परिवार के पास 38.72 किलो सोना
सुशील कुमार सिन्हा 3.57 किलो
वशिष्ठ ना. सिन्हा 3.37 किलो
शकुंतला देवी 5.14 किलो
नीलम सिन्हा 6.08 किलो
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद 5.05 किलो
सुशील कुमार 4.92 किलो
सुनील सिन्हा 5.14 किलो
रवि नंदन सिन्हा 0.5 किलो
संजय कुमार 4.95 किलो
डी प्रसाद का 20 किलो सोना
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