बिहार सरकार देनदारी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जायेगी
Updated at : 12 Dec 2019 8:43 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : बिहार राज्य अौद्योगिक विकास निगम के झारखंड स्थित पांच कारखानों के कर्मचारियों के बकाया वेतन मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी. निगम सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड स्थित निगम के कारखानों के कर्मचारियों के वेतन मद में उसे पैसा देना पड़े. बिहार सरकार का मानना है […]
विज्ञापन
रांची : बिहार राज्य अौद्योगिक विकास निगम के झारखंड स्थित पांच कारखानों के कर्मचारियों के बकाया वेतन मामले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी.
निगम सूत्रों के मुताबिक, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि झारखंड स्थित निगम के कारखानों के कर्मचारियों के वेतन मद में उसे पैसा देना पड़े. बिहार सरकार का मानना है कि झारखंड में निगम के कारखाने, इनकी जमीन व अन्य संपत्ति की कीमत करीब 1200 करोड़ रुपये है. दूसरी अोर कर्मचारियों के वेतन मद का बकाया करीब 200 करोड़ है. बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 43 के तहत यह स्पष्ट है कि एकीकृत बिहार की जो संपत्तियां जिसकी जमीन पर है, वह उसी की हो जायेगी. इसी के तहत बिहार चाहता है कि झारखंड सरकार 1200 करोड़ की संपत्ति लेकर कर्मचारियों का बकाया भुगतान अपने स्तर पर करे.
कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर कर्मचारी महासंघ ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. अब तक का भुगतान हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्टरी सामलौंग की जमीन इएसआइ, झारखंड को देने तथा कारखाना परिसर लीज पर दिये जाने से मिले पैसे से हुअा है. अब बिहार सरकार से भी लंबित भुगतान के लिए 20 करोड़ देने की मांग हो रही है. पर बिहार का मानना है कि झारखंड इस मामले में हुई आपसी सैद्धांतिक सहमति (संपत्ति लेने तथा बदले में भुगतान करने) से पीछे हट रहा है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




