रांची : पूर्व मंत्री हरिनारायण को नहीं मिली राहत
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 15 Nov 2019 8:41 AM
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रांची : हाइकोर्ट के जज आनंद सेन की अदालत में मनी लॉउंड्रिंग मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अोर से दायर अपील याचिका व हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आइए को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा […]
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रांची : हाइकोर्ट के जज आनंद सेन की अदालत में मनी लॉउंड्रिंग मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री हरिनारायण राय की अोर से दायर अपील याचिका व हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आइए को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है.
यह असाधारण मामला नहीं है, जिसमें प्रार्थी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाये. अनुमति देने से समाज में गलत संदेश जायेगा. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत को बताया गया कि इसी तरह के मामले में चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की थी. उन्होंने अदालत से विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने का आग्रह किया.
वही प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की अोर से अधिवक्ता मदन प्रसाद ने बताया कि हरिनारायण राय को सात साल की सजा मिली है. एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वैसी स्थिति में उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं है. इसके बाद अदालत ने आइए को खारिज करते हुए अपील याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की.
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