रांची : कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और झारखंड पार्टी (झापा) के नेता एनोस एक्का को झारखंड हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. पारा शिक्षक हत्याकांड में सिमडेगा की एक अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद से एनोस एक्का जेल में हैं.
जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने एनोस एक्का को गुरुवार को जमानत देने के साथ ही शर्त जोड़ी कि पूर्व विधायक झारखंड से बाहर नहीं जायेंगे. साथ ही पासपोर्ट जमा करवाने का भी निर्देश दिया. एनोस के वकील अमित सिन्हा ने बताया कि हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान निचली अदालत में वॉयस सैंपल के आधार पर सजा के खिलाफ दलील पेश की. कोर्ट ने वॉयस सैंपल की जांच से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी.
एनोस ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील दायर की और जमानत मांगी. उन्होंने कहा कि निचली अदालत का आदेश सही नहीं है. बिना किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के उन्हें सजा सुनायी गयी है. उनकी दलीलें सुनने के बाद एनोस एक्का को जमानत दे दी गयी. उनके अधिवक्ता ने कहा कि एनोक एक्का आज ही जेल से बाहर आ जायेंगे. कोर्ट की ओर से लगायी गयी सभी शर्तों को पूरा किया जायेगा.