रांची : क्या वोट के लिए होती है घोषणा : कोर्ट
Updated at : 19 Sep 2019 9:18 AM (IST)
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छात्र की मौत पर तत्कालीन सीएम ने मुआवजे की घोषणा की थी, नहीं मिली रांची : हाइकोर्ट के जज सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को पाकुड़ में करंट से एक बच्चे की माैत मामले में मुआवजा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मुख्य सचिव […]
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छात्र की मौत पर तत्कालीन सीएम ने मुआवजे की घोषणा की थी, नहीं मिली
रांची : हाइकोर्ट के जज सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बुधवार को पाकुड़ में करंट से एक बच्चे की माैत मामले में मुआवजा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद मुख्य सचिव को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि जब मुख्यमंत्री ने एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी, तो क्यों नहीं दिया गया.
कोर्ट ने कहा कि क्या वोट की राजनीति के लिए मुआवजे की घोषणा की जाती है या पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाता है. सरकार की अोर से अधिवक्ता अभय प्रकाश उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बच्चे की मां कोयला देवी ने याचिका दायर कर मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार मुआवजा भुगतान करने का आग्रह किया है.
याचिका में कहा है कि उनका पुत्र मिथुन राय आदर्श मध्य विद्यालय पाकुड़ में दूसरी कक्षा में पढ़ता था. वर्ष 2006 में करंट की चपेट में आने से उसकी माैत हो गयी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने एक लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी, जो नहीं मिला है.
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