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नया मोटर वाहन अधिनियम : झारखंड में तीन महीना नहीं लगेगा जुर्माना, चलेगा जागरूकता अभियान

Updated at : 14 Sep 2019 6:46 AM (IST)
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नया मोटर वाहन अधिनियम : झारखंड में तीन महीना नहीं लगेगा जुर्माना, चलेगा जागरूकता अभियान

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट एजेंसी और यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आम नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन करने के लिए समझायें और सलाह दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए, ताकि लोगों को वाहनों के […]

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रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने परिवहन विभाग की एनफोर्समेंट एजेंसी और यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आम नागरिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का पालन करने के लिए समझायें और सलाह दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया अगले तीन माह तक चलाई जाए, ताकि लोगों को वाहनों के कागजात अद्यतन कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. सीएम ने नया मोटर वाहन अधिनियम लागू किए जाने के कारण राज्य भर में आम नागरिकों को हो रही दिक्कतों की शुक्रवार को समीक्षा की.
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन माह तक अधिक से अधिक संख्या में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जाये, ताकि आम जनता नए प्रावधानों व नियमों से भली-भांति अवगत हो सके और वाहन के कागजात अद्यतन करा सके.
ऐसा करने से जरूरी कागजात नहीं रहने के कारण आम लोगों को नए नियम के तहत लागू किए जा रहे भारी जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह नये नियम को लेकर अतिरिक्त सुविधा केंद्र और सेवा काउंटर कैंपों का भी आयोजन करे, ताकि लोग कागजात अद्यतन करा सकें.
सीएम ने जनता से अपील की : बैठक के बाद सीएम ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का अनुपालन करें. वाहनों को खतरनाक ढंग से ना चलायें. बैठक में परिवहन मंत्री सीपी सिंह, मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव (गृह) सुखदेव सिंह, डीजीपी कमल नयन चौबे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो उपस्थित थे.
राज्य भर में अगले तीन महीने तक जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. तब तक आम जनता को ट्रैफिक के संशोधित प्रावधानों के तहत होने वाले जुर्माने की राशि से राहत मिल सकेगी.
रघुवर दास, मुख्यमंत्री
753 डीएल निलंबित करने की हो चुकी है अनुशंसा
नया नियम लागू होने के बाद रांची में तीन सितंबर से अभियान आरंभ हुआ था. तीन और चार सितंबर को 5,84,500 रुपये जुर्माना का चालान कटा. पांच सितंबर को 203 ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) तीन माह के लिए निलंबित करने की अनुशंसा की गयी. छह सितंबर को 12.15 लाख रुपये का चालान कटा. सात सितंबर को 381 डीएल निलंबित करने की अनुशंसा हुई. सात और आठ सितंबर को 5.55 लाख रुपये का चालान कटा. नौ सितंबर को 169 डीएल निलंबित करने की अनुशंसा डीटीओ से की गयी.
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