रांची डीसी को शोकॉज, उपस्थित होने का निर्देश

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12 साल से अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला है लंबित हाइकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ अनुपालन, अवमानना याचिका पर सुनवाई रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने विगत दिनों अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई के बाद रांची के उपायुक्त को नोटिस जारी करने का निर्देश […]

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12 साल से अनुकंपा पर नियुक्ति का मामला है लंबित
हाइकोर्ट के आदेश का नहीं हुआ अनुपालन, अवमानना याचिका पर सुनवाई
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने विगत दिनों अनुकंपा पर नियुक्ति मामले में दायर अवमानना मामले की सुनवाई के बाद रांची के उपायुक्त को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि जिला अनुकंपा समिति द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति का दावा खारिज करना प्रथमद्रष्टया अवमानना का मामला बनता है. उन्होंने रांची के उपायुक्त को अगली सुनवाई के दाैरान सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया. साथ ही शो कॉज का जवाब दायर करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी प्रवीण कुमार सिंह ने अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. एकल पीठ ने 25 जुलाई 2018 को अनुकंपा पर नियुक्ति करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन जिला अनुकंपा समिति ने 23 जनवरी 2019 को दावा खारिज कर दिया. प्रार्थी के पिता धीरेंद्र कुमार सिंह गणित विषय के शिक्षक थे. वर्ष 2007 में उनका तबादला खूंटी से रांची के राजकीयकृत उच्च विद्यालय ककरिया में हुआ था.
उच्च विद्यालय ककरिया में योगदान देने के बाद सहायक शिक्षक धीरेंद्र कुमार सिंह वापस घर नहीं लाैटे. सात साल बाद उन्हें मृत घोषित कर डीइअो कार्यालय ने परिजन को बकाया भुगतान किया, लेकिन अनुकंपा का लाभ नहीं दिया गया. 31 जनवरी 2012 को आश्रित प्रवीण कुमार सिंह को अनुकंपा पर नियुक्त करने का प्रस्ताव अनुकंपा समिति ने रद्द कर दिया. झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर समिति के निर्णय को चुनाैती दी गयी.
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