रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
Advertisement
राज्य सूचना आयोग का आदेश बरकरार याचिका खारिज
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दाैरान सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. साथ ही सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा. इससे पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) […]
साथ ही सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा. इससे पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने बताया कि वर्ष 2002 में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, जिसके आधार पर वर्ष 2003 में परीक्षा ली गयी आैर सरकार को अनुशंसा भेजी गयी थी.
राम कंडे मिश्र ने सूचनाधिकार के तहत आवेदन देकर जेपीएससी से प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक की मांग की थी. जेपीएससी ने यह कहते हुए सूचना नहीं दी कि थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना है, जिसे आवेदक को नहीं दी जा सकती है. आवेदक श्री मिश्र ने राज्य सूचना आयोग में जेपीएससी के खिलाफ अपील की थी. वर्ष 2016 में आयोग ने अपील को खारिज कर दिया था, जिसे हाइकोर्ट में चुनाैती दी गयी थी.
जेएसअाइए ने दिया है दो हजार केंद्र चलाने का प्रस्ताव
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement