रांची : झारखंड के पत्रकारों को पेंशन की सौगात मिलने जा रही है. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2019) के अवसर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास इसका एलान कर सकते हैं. पेंशन की राशि प्रति माह 15 हजार रुपये हो सकती है. 27 अगस्त, 2019 को कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ सकता है. इसके बाद झारखंड के सेवानिवृत्त पत्रकारों को इसका लाभ मिलने लगेगा.
द रांची प्रेस क्लब के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की और सरकार की ओर से प्रस्तावित पेंशन नियमावली में कुछ संशोधन के सुझाव दिये. प्रतिनिधमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि तेलंगाना में पत्रकारों को 15 हजार रुपये पेंशन की घोषणा वहां की सरकार की ओर से की गयी है. झारखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रेस क्लब देने वाली सरकार को पत्रकारों के लिए बेस्ट पेंशन मॉडल भी लागू करना चाहिए.
इतना ही नहीं, पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने का भी सुझाव दिया. कहा कि मीडिया हाउस में आमतौर पर सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष है, इसलिए नियमावली में संशोधन कर उम्र सीमा को दो साल कम किया जाये. मुख्यमंत्री ने दोनों प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले पेंशन योजना लागू हो सकती है.
ज्ञात हो कि रघुवर दास की सरकार ने पत्रकारों के लिए पेंशन नियमावली बनायी है, जिसमें प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है. इसमें संशोधन के लिए सरकार ने सुझाव आमंत्रित किये थे. इसी के आलोक में दि रांची प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया है. मुख्यमंत्री श्री दास ने इन सुझावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के संकेत दिये हैं. इससे झारखंड के पत्रकारों में खुशी की लहर है.
उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर, 2017 को रांची प्रेस क्लब का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के पत्रकारों के लिए सर्वोत्तम पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी. इसी के तहत पिछले दिनों पत्रकार पेंशन नियमावली का गठन कर उसका प्रारूप जारी किया गया. इस पर पत्रकारों से 10 अगस्त तक सुझाव आमंत्रित किये गये थे. रांची प्रेस क्लब ने इस संदर्भ में पत्रकारों की दो दौर की बैठक करके कुछ सुझाव तय किये और अपने सुझाव सीएम को सौंपे.
नियमावली में सुझाये गये ये संशोधन
-मासिक पेंशन छह हजार रुपये की जगह 15 हजार किया जाये.
-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अधिमान्यता की अवधि 10 वर्षों की बजाय पांच वर्ष की जाये.
-पेंशन की अर्हता 20 वर्षों के सेवा काल की अवधि को घटाकर 15 वर्ष की जाये.