रांची : लिपिक की नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब

Updated at : 07 Aug 2019 9:00 AM (IST)
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रांची : लिपिक की नियुक्ति मामले में सरकार से मांगा जवाब

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में लिपिक की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन में दी गयी […]

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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में लिपिक की नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद सरकार को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने पूछा कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन में दी गयी शर्तों में बदलाव कर नियुक्ति की गयी. यह भी जानना चाहा कि विज्ञापन की शर्तों व पुलिस हस्तक नियम के अनुरूप क्या दोबारा सूची तैयार की जा सकती है.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सितंबर में तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने अदालत को बताया कि वर्ष 2008 में दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र रांची के डीआइजी कार्यालय से खूंटी, सिमडेगा, गुमला, रांची, लोहरदगा जिला के एसपी कार्यालय में लिपिक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था.
50 प्रतिशत अंक लानेवाले को टंकण के लिए बुलाया जायेगा, लेकिन बाद में तत्कालीन नियुक्ति कमेटी के अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति के समय टंकण में 100 अंक जोड़ कर रिजल्ट प्रकाशित किया गया. कम अंक लानेवाले अभ्यर्थियों को टंकण में मनमाने अंक दिये गये, जिसके चलते वैसे अभ्यर्थी मेधा सूची में ऊपर हो गये. अंतिम रूप से 19 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था.
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