रांची : जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुरक्षित रखा

Updated at : 03 Aug 2019 9:27 AM (IST)
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रांची : जाति प्रमाण पत्र मामले में फैसला सुरक्षित रखा

जेपीएससी व जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने का मामला रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में शुक्रवार को जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने काे लेकर दायर याचिकाअों […]

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जेपीएससी व जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने का मामला
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में शुक्रवार को जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाअों में कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र देने काे लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनीं.
दो दिन से चल रही सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व प्रार्थियों की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन, वरीय अधिवक्ता पीपीएन राय, वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और अन्य ने पक्ष रखा.
उन्होंने आयोग के फैसले को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया. वहीं जेपीएससी और जेएसएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल, अधिवक्ता राकेश रंजन और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखते हुए आयोग के फैसले को सही बताया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थियों ने विज्ञापन में दिये गये कट अॉफ डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र दिया है.
उन्होंने अॉनलाइन आवेदन में जिस जाति प्रमाण पत्र का जिक्र किया है, उसे सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं किया. आवेदन तिथि समाप्त होने के बाद का प्रमाण पत्र दिया, जो सही नहीं है. विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप ही अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना था, लेकिन ऐसा नहीं होने पर आयोग ने उनका चयन नहीं किया.
अधिवक्ताअों ने बताया कि जेपीएससी की उप समाहर्ता सीमित परीक्षा. डेंटल चिकित्सक परीक्षा, जेएसएससी की दारोगा बहाली, कांस्टेबल बहाली, हाइस्कूल शिक्षक बहाली, स्नातकोत्तर शिक्षक बहाली आदि परीक्षाअों के विज्ञापन में दी गयी निर्धारित समय-सीमा के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द की गयी है.ज्ञात हो कि प्रार्थी डॉ श्वेता कुमारी, राजकुमार महतो, अफरोज अंसारी, मनोज कुमार गुप्ता व अन्य की अोर से अलग-अलग 44 याचिकाएं दायर की गयी हैं.
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