रांची : हम तय नहीं करते डिग्री की समकक्षता
Updated at : 26 Jul 2019 7:53 AM (IST)
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यूजीसी ने हाइकोर्ट को बताया रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को स्नातकोत्तर व संयुक्त स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इतिहास-नागरिक शास्त्र विषय को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की पुन: सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व विश्वविद्यालय […]
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यूजीसी ने हाइकोर्ट को बताया
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में गुरुवार को स्नातकोत्तर व संयुक्त स्नातक स्तरीय शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इतिहास-नागरिक शास्त्र विषय को लेकर दायर याचिकाअों पर सुनवाई हुई.
अदालत ने मामले की पुन: सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अदालत में पत्र प्रस्तुत कर बताया कि वह डिग्री की समकक्षता तय नहीं करता है. यह कार्य सरकार या विश्वविद्यालयों का है. पिछली सुनवाई के दाैरान अदालत ने यूजीसी को रिपोर्ट देने को कहा था. प्रार्थी की अोर से बताया गया कि प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास पढ़ कर डिग्री लेनेवाले भी इतिहास से स्नातक व स्नातकोत्तर हैं. विज्ञापन में इतिहास विषय का जिक्र है.
उनकी उम्मीदवारी को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रद्द किया जाना उचित नहीं है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व हस्तक्षेपकर्ता की अोर से अधिवक्ता नागमणि तिवारी ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार द्विवेदी, संतोष कुमार यादव व अन्य की अोर से याचिका दायर कर आयोग के फैसले को चुनाैती दी गयी है.
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