28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

रांची : 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा की सूचना, चिह्नित की जायेगी अवैध बंदोबस्ती वाली जमीन

रांची : शहर के पुंदाग मौजा में अवैध बंदोबस्ती वाली जमीन चिह्नित की जायेगी. यहां गैर मजरूआ जमीन पर लोगों का कब्जा है. लोगों ने उस पर मकान भी बना लिया है. अधिकतर प्लॉट में चहारदीवारी कर ली गयी है. इन जमीन को चिह्नित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गयी है. नगड़ी अंचल […]

रांची : शहर के पुंदाग मौजा में अवैध बंदोबस्ती वाली जमीन चिह्नित की जायेगी. यहां गैर मजरूआ जमीन पर लोगों का कब्जा है. लोगों ने उस पर मकान भी बना लिया है. अधिकतर प्लॉट में चहारदीवारी कर ली गयी है. इन जमीन को चिह्नित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू की गयी है. नगड़ी अंचल के सीओ व सभी कर्मी इस काम में लगे हुए हैं. यह देखा जा रहा है कि किन-किन प्लॉट की अवैध बंदोबस्ती हुई है.
राजस्वकर्मियों को यह संकेत मिले हैं कि इस इलाके गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा के मामले अत्याधिक हैं. बड़ी संख्या में ऐसे प्लॉट हैं, जिनकी बंदोबस्ती ही नहीं हुई है या बंदोबस्ती गलत है. गलत दस्तावेजों के आधार पर बंदोबस्ती के भी मामले हैं. पूर्व में इसकी जांच कराने की बात अधिकारियों ने कही थी, लेकिन फिर मामला लटक गया. हाल में पुंदाग इलाके में जमीन विवाद के कई मामले सामने आये. जमीन विवाद में अपराधिक घटनाएं भी हुईं. इसके बाद अब राजस्व विभाग ने अभियान चला कर गड़बड़ी पकड़ने का काम शुरू किया है.
कहां-कहां जांच की गयी : अभियान के दौरान राजस्वकर्मी पुंदाग कटहल मोड़-अरगोड़ा मुख्य मार्ग के आसपास की जमीन की स्थिति देखी. इसमें पाया कि बड़ी संख्या में बड़े-बड़े ऐसे प्लॉट हैं, जिस पर चहारदीवारी व गेट लगा हुआ है. यानी उसे कब्जा करके रखा गया है.
कब्जा भी काफी पुराना लग रहा है. पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर किसी तरह की जानकारी नहीं मिल सकी, उक्त जमीन किसकी है. इस तरह की जमीन का ब्योरा अंचल कार्यालय में नहीं है और न ही दस्तावेज अॉनलाइन हैं. ऐसे में किसकी जमीन है, यह पहचान नहीं हो सकी.
कुछ ऐसे प्लॉट भी मिले हैं, जिस पर दुकान-मकान बने हुए हैं. ऐसे में उनसे दस्तावेजों की मांग की गयी है. यह प्रयास किया जा रहा है कि सारी जमीन का खाता व प्लॉट निकाल कर नोटिस किया जाये. जिस जमीन के दावेदार मिलेंगे, उस मामले में उस पक्ष को सीधे नोटिस किया जायेगा. वहीं, जिनके दावेदार नहीं मिलेंगे, उस मामले में नोटिस प्रकाशित कराया जायेगा.
गलत तरीके से जमीन का म्यूटेशन मामले पर उपायुक्त ने मांगी रिपोर्ट
रांची : नामकुम अंचल के मौजा हेसाग का खाता नंबर 98 के प्लॉट नंबर 212 में 19 डिसमिल जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन किये जाने के मामले पर उपायुक्त ने सीओ से रिपोर्ट तलब की है. यह जमीन जितेंद्र कुमार सिंह, पिता महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से म्यूटेशन कर दिया गया था. मामले को गंभीरता से लेते हुए नामकुम सीओ ने जांच की. जांच में मामले को सही पाया गया. यह जमीन एचइसी द्वारा अधिग्रहित है.
इस मामले में शामिल कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार व राजस्व उप निरीक्षक सोमरा उरांव ने गलत तरीके से म्यूटेशन कर दिया है. इस संबंध में गोपाल चौधरी व खिजरी विधायक राम कुमार पाहन के निर्देश पर मामले की जांच की गयी थी. श्री चौधरी व खिजरी विधायक श्री पाहन ने इस मामले को लेकर सीओ को लिखित शिकायत की थी. पत्र में दोषी कर्मचारियों को हटाने की मांग की गयी थी. यह मामला पूर्व सीओ मनोज कुमार के कार्यकाल का है.
रांची : कांके अंचल के चामा मौजा की पूरी जमीन की होगी मापी
नदी-नाला और पहाड़ की भी होगी मापी लगेगा लंबा समय, विरोध की आशंका
अंचलाधिकारी ने उपायुक्त को पत्र भेज कर अमीन व पुलिस बल की मांग की है
रांची : कांके अंचल के चामा मौजा के 87 खाता की पूरी जमीन की मापी होगी. कांके के अंचलाधिकारी अनिल कुमार ने अमीन की मांग की है. मापी के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर पुलिस बल भी मांगा है. इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखा है.
पूछे जाने पर कांके अंचलाधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि चूंकि, 87 खाता में जितनी भी जमीन है, उन सभी की मापी की जायेगी. जमीन मापी के दौरान नाला, नदी, पहाड़ की मापी भी की जायेगी.
मापी में लंबा समय लगने और विरोध की आशंका को देखते हुए उपायुक्त से पर्याप्त संख्या में अमीन और सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है. जमीन मापी के बाद अवैध तरीके से जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों को नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा जायेगा. उन्होंने पर्याप्त संख्या में अमीन की मांग की है.
पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम के नाम से 50.90 डिसमिल जमीन : उक्त खाते में पूर्व डीजीपी की पत्नी पूनम के नाम से 50.90 डिसमिल जमीन है. इनके अलावा और भी 16 लोगों ने जमीन खरीदी है. गौरतलब है कि डीजीपी की पूर्व पत्नी पूनम पांडेय समेत 16 अन्य लोगों द्वारा चामा मौजा में खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश उपायुक्त राय महिमापत रे ने पहले ही दे दिया है.
जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिये जाने के बाद कांके के अंचलाधिकारी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है. बताया जाता है कि कांके अंचल के चामा मौजा में बन रही पुलिस हाउसिंग कॉलोनी की जमीन सरकारी पाये जाने के बाद अब बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट (बीएलआर एक्ट) 1950 की धारा 4-एच के तहत कार्रवाई होगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें