रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को 46 करोड़ के कृषि बीज व खाद घोटाला मामले में आरोपी पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की अोर से दायर अग्रम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मामले की 11 साल से की जा रही जांच पर सवाल उठाते हुए माैखिक रूप से कहा कि अनुसंधान ठीक से नहीं किया जा रहा है.
रांची : ठीक से अनुसंधान नहीं कर रहा एसीबी
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को 46 करोड़ के कृषि बीज व खाद घोटाला मामले में आरोपी पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की अोर से दायर अग्रम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा मामले की 11 साल से की जा रही जांच […]
मामले में ऊपर के लोगों को आरोपी बना दिया, लेकिन जिन्हें आरोपी बनाना था, उन्हें छोड़ दिया गया. वर्ष 2008 से एसीबी मामले की जांच कर रही है. इतने वर्षों के बाद भी अनुसंधान पूरा नहीं हुआ है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली. साथ ही एक लाख के बेल बांड पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की. साथ ही पासपोर्ट जमा कराना होगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निस्तार मिंज ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.
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