रांची : रिश्वत मामले में पूर्व एइ की जमानत याचिका खारिज
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Jul 2019 2:48 AM
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत में रिश्वत मामले में आरोपी जमशेदपुर के सहायक अभियंता की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को राहत नहीं दी जा सकती है. एसीबी की अोर से अधिवक्ता […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की अदालत में रिश्वत मामले में आरोपी जमशेदपुर के सहायक अभियंता की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों को राहत नहीं दी जा सकती है. एसीबी की अोर से अधिवक्ता टीएन वर्मा ने जमानत का विरोध किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सहायक अभियंता हरीश कुंकल ने जमानत याचका दायर की थी.
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