रांची : अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियों में भेदभाव न हो : हाइकोर्ट
Updated at : 04 Jul 2019 9:11 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना. खंडपीठ ने सुनवाई पूरी […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्र व जस्टिस दीपक राैशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना.
खंडपीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा. साथ ही राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि एक ही तरह के शिक्षकों के मामले में भेदभाव किया जाना उचित नहीं है. इससे विसंगति पैदा होती है.
सुनवाई के दाैरान खंडपीठ ने सरकार से भेदभाव का कारण जानना चाहा, जिसे स्पष्ट नहीं किया जा सका. सरकार की अोर से अधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि राशि नहीं है. इससे पूर्व प्रतिवादी व्याख्याताअों व शिक्षकेतर कर्मियों की अोर से वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने खंडपीठ को बताया कि सरकार की नीति भेदभावपूर्ण है.
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