रद्द होगी झारखंड के पूर्व डीजीपी की जमीन की जमाबंदी, टूटेगा करोड़ों रुपये से बना आलीशान मकान

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Jun 2019 1:26 AM

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रांची : पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से ली गयी 50.9 डिसमिल जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री रद्द की जायेगी. वहीं, उक्त जमीन पर करोड़ों रुपये से बने आलीशान मकान को भी प्रशासन अतिक्रमण मान कर ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकता है. यह जमीन कांके अंचल के चामा मौजा […]

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रांची : पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से ली गयी 50.9 डिसमिल जमीन की जमाबंदी और रजिस्ट्री रद्द की जायेगी. वहीं, उक्त जमीन पर करोड़ों रुपये से बने आलीशान मकान को भी प्रशासन अतिक्रमण मान कर ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकता है. यह जमीन कांके अंचल के चामा मौजा के खाता संख्या-87 की है. इनके अलावा 16 अन्य लोगों के नाम से भी जमीन की जमाबंदी करायी गयी है, उसे भी रद्द किया जायेगा, क्योंकि खाता संख्या-87 की जमीन गैरमजरूआ है.

रांची के डीसी राय महिमापत रे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दो सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. इस जमीन पर जिन लोगों ने किसी भी तरह का निर्माण किया है, उनके मालिकों को नोटिस भेजी जायेगी. उक्त जमीन की जमाबंदी रद्द किये जाने के बाद रजिस्ट्री भी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

जमीन के एवज में 38.91 लाख रुपये दिये गये : पूनम पांडेय के नाम से ली गयी 50.9 डिसमिल जमीन के एवज में 38.91 लाख रुपये आमोद कुमार को दिये गये थे. इसमें एसबीआइ हटिया के पांच चेक से 38 लाख 300 रुपये और नकद 31 हजार रुपये दिये गये थे.

दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर कराया गया म्यूटेशन : कमेटी ने रिपोर्ट में बताया है कि चामा मौजा में खाता संख्या-87 में जो जमीन है, वो जीएम लैंड है. कमेटी ने इसके म्यूटेशन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये हैं. कमेटी ने पंजी टू में छेड़छाड़ की आशंका जतायी है. पंजी टू में आमोद कुमार के नाम से उक्त खाता की जमीन कैसे हस्तांतरित हो गयी, इसका कोई आधार पंजी टू में दर्ज नहीं है.

पंजी टू के कॉलम में दर्ज हैं संदेहास्पद नंबर : कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पंजी टू के कॉलम में परिवर्तन के लिए प्राधिकार में संदेहास्पद बातें दर्ज हैं. पंजी टू के कॉलम में जमीन की बंदोबस्ती किये जाने वाले वर्ष का उल्लेख होता है. जबकि खाता संख्या-87 के मामले में वहां 1073आर27 अंकित है. सामान्य तौर पर परिवर्तन के लिए प्राधिकार कॉलम में इस तरह के नंबर नहीं लिखे जाते हैं.

इनके नाम से करायी गयी जमीन की जमाबंदी : अामोद कुमार, पूनम पांडेय, सुलभा सिंह, शोभना सिंह, शिव शंकर प्रसाद शर्मा, अंजना नारायण, माधवी सिंह, ब्रिजेंद्र कुमार सिंह, तालकेश्वर राम, उमरावती देवी, गायत्री देवी, रशिका सिंह, आशा देवी, भावना मिश्रा और अनुपमा कुमारी.

कांके अंचल के चामा मौजा के खाता संख्या 87 में जमीन लेनेवाले 17 लोगों पर गिरेगी गाज

बोले डीसी : उक्त भूमि पर जिसने भी निर्माण कराया है, प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा जायेगा
अवैध जमाबंदी पर जो भी निर्माण कार्य हुआ है, उसे अतिक्रमण मान कर प्रशासन करेगा तोड़ने की कार्रवाई
कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हो रही कार्रवाई
खाता संख्या-87 में करीब 2.69 एकड़ जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन कर बेचने की शिकायत रांची के डीसी राय महिमापत रे से की गयी थी. डीसी ने पूरे मामले की जांच के लिये रांची के डीसीएलआर और कांके सीओ की दो सदस्यीय जांच कमेटी बनायी थी. कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी थी. इस संबंध में सबसे पहले प्रभात खबर ने 22 जून के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी.
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