झारखंड में मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज की पत्नी को दिल्ली वक्फ बोर्ड देगा आर्थिक मदद और नौकरी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Jun 2019 2:07 PM
नयी दिल्ली/रांची : झारखंड में भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) का शिकार हुए शख्स की पत्नी को पांच लाख रुपये देने का वादा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया है. बोर्ड के प्रमुख एवं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने गुरुवार को कहा कि झारखंड में भीड़ हिंसा का शिकार हुए 24 वर्षीय तबरेज अंसारी […]
नयी दिल्ली/रांची : झारखंड में भीड़ हिंसा (मॉब लिंचिंग) का शिकार हुए शख्स की पत्नी को पांच लाख रुपये देने का वादा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किया है. बोर्ड के प्रमुख एवं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने गुरुवार को कहा कि झारखंड में भीड़ हिंसा का शिकार हुए 24 वर्षीय तबरेज अंसारी की पत्नी को बोर्ड पांच लाख रुपये और नौकरी देगा.
यहां चर्चा कर दें कि झारखंड के खरसावां सरायकेला जिले में पिछले बुधवार भीड़ ने चोरी के शक में अंसारी को खंभे के साथ कथित रूप से बांधकर लाठियों से पीटा था. बाद में चोट की वजह से शनिवार को उसकी मौत हो गयी थी. इस घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नजर आया कि उसे “जय श्री राम” और “जय हनुमान” के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है.
वक्फ बोर्ड के प्रमुख ने यह भी कहा कि वे अंसारी की पत्नी को कानूनी मदद हासिल करने में भी मदद करेंगे. उन्होंने कहा कि हम तबरेज की पत्नी को पांच लाख रुपये का चेक भेजने का प्रयास कर रहे हैं. मैं उन्हें यह चेक सौंपने के लिए वहां जा भी सकता हूं. हम उन्हें वक्फ बोर्ड में नौकरी भी देंगे और कानूनी मदद भी मुहैया कराएंगे.
गौर हो कि इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि झारखंड में अंसारी की भीड़ द्वारा पीट-पीट कर हत्या किए जाने की घटना ने उन्हें दुखी किया है और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि देश में हिंसा की सभी घटनाएं चाहे वे झारखंड में हो, बंगाल या केरल में, सभी के साथ समान तरीके से पेश आना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










