रांची : पूर्व सीएम मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई करने से हाइकोर्ट का इनकार
Updated at : 22 Jun 2019 9:32 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने मामले को किसी दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने क्रिमिनल याचिका दायर […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अोर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने मामले को किसी दूसरी सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने क्रिमिनल याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनाैती देते हुए इसे निरस्त करने की मांग की है. सीबीआइ ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आइवीआरसीएल कंपनी को नियमों की अनदेखी कर कार्यादेश देने के मामले में संवेदक कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
इसमें मधु कोड़ा को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआइ की विशेष अदालत ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोप गठित किया है. मधु कोड़ा ने विशेष अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.
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