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रांची : प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में शिक्षा विभाग ने किया संशोधन, दो वर्षवाले पारा शिक्षक को 50 फीसदी आरक्षण

जारी किये निर्देश तलाकशुदा व विधवा महिला के लिए पांच फीसदी सीट आरक्षित, नहीं मिलने पर सामान्य महिला अभ्यर्थी से भरी जायेगी सीट गैर पारा कोटि में नियुक्त होने वाले शिक्षक को नहीं मिलेगा छूट का लाभ दिये गये हैं निर्देश रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन […]

जारी किये निर्देश
तलाकशुदा व विधवा महिला के लिए पांच फीसदी सीट आरक्षित, नहीं मिलने पर सामान्य महिला अभ्यर्थी से भरी जायेगी सीट
गैर पारा कोटि में नियुक्त होने वाले शिक्षक को नहीं मिलेगा छूट का लाभ दिये गये हैं निर्देश
रांची : स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है. नियमावली में संशोधन के साथ राज्य के पारा शिक्षकों के गैर पारा कोटि में नामांकन का रास्ता साफ हो गया. विभाग ने नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है.
विभाग द्वारा नियमावली में किये गये संशोधन में कहा गया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में होने वाले शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में 50 फीसदी पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत ऐसे पारा शिक्षक, जिनकी सेवा उस वर्ष जिसमें नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई, के एक अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक हो, योग्य माने जायेंगे. शेष 50 फीसदी पर गैर पारा व वैसे पारा शिक्षक , जो नियुक्ति के लिए पारा शिक्षक को मिलने वाली किसी प्रकार की छूट का लाभ (उम्र, शैक्षणिक योग्यता) नहीं लेंगे, की नियुक्ति की जायेगी. नियुक्ति में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित जिलास्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा. आरक्षण का लाभ केवल झारखंड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा.
नियुक्ति में महिलाओं के लिए देय आरक्षण के तहत ही क्षैतिज आरक्षण के रूप में 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. महिलाओं के लिए आरक्षित पद में से पांच फीसदी पद विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. तलाकशुदा व विधवा महिला के लिए आरक्षित पद उक्त कोटि के अभ्यर्थी से नहीं भरने की स्थिति में इन पदों पर सामान्य महिला की नियुक्ति की जायेगी.
4969 प्राथमिक शिक्षकों की होनी है नियुक्ति
राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 4969 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग की जायेगी. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसेलिंग को लेकर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. नियुक्ति नियमावली में संशोधन के साथ ही नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने काउंसेलिंग को लेकर सभी जिलों को दिशानिर्देश भेज दिया है.
जिलों में शिक्षकों के रिक्त पदों से दोगुना अभ्यर्थियों का नाम जारी किया जायेगा. नियुक्ति को लेकर 15 मई को सभी जिलों की वेबसाइट पर काउंसेलिंग को लेकर अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी जायेगी. अभ्यर्थी 22 मई तक जारी लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. आपत्ति निराकरण के बाद 30 मई को फिर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की जायेगीकिया जायेगा.. इसके बाद तीन जून को सभी जिलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए काउंसेलिंग की जायेगी. काउंसेलिंग सुबह आठ से शाम सात बजे तक होगी.

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