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रांची :मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिले 3.75 लाख आवेदन

Updated at : 09 Apr 2019 12:38 AM (IST)
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रांची :मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिले 3.75 लाख आवेदन

प्रमंडल आयुक्तों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीसी के जरिये चुनाव तैयारियों का लिया जायजा रांची : चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलाये गये विशेष अभियान के दौरान राज्य भर में 3.75 लाख आवेदन मिले हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने पलामू, संताल परगना व कोल्हान […]

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प्रमंडल आयुक्तों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीसी के जरिये चुनाव तैयारियों का लिया जायजा

रांची : चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए चलाये गये विशेष अभियान के दौरान राज्य भर में 3.75 लाख आवेदन मिले हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने पलामू, संताल परगना व कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के बारे में जानकारी ली. साथ ही कहा कि नाम जोड़ने के लिए मिले आवेदनों का निश्चित समय पर निष्पादन किया जाये.

श्री खियांग्ते ने कहा कि कि राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों को आमसभा, रैली और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को लेकर सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन देना है. ऐप पर प्राप्त होने वाले आवेदनों का निष्पादन त्वरित व पारदर्शी तरीके से पूरा होना चाहिए. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए प्राप्त होनेवाले आवेदन का निष्पादन संबंधित एआरओ, पुलिस पदाधिकारी, थाना, भवन निर्माण विभाग और अग्निशमन दल को नियमानुसार पूरा करना है.

कहा : नाम जोड़ने के लिए मिले आवेदनों का निश्चित समय पर निष्पादन किया जाये

पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह निर्वाचन आयोग को भेजें

श्री खियांग्ते ने कहा कि पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह निर्वाचन आयोग को भेजा जाना है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले में पेड न्यूज से संबंधित प्रतिवेदन समय प्रेषित हो. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपायुक्त अपने स्तर पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए माइक्रो प्लानिंग बनायें.

एक-एक दिव्यांग मतदाता की दिव्यांगता के आधार पर उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था करें. मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने व पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था करें. मतदान केंद्रों में रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ सहयोग के लिए वोलेंटियर्स की मौजूदगी होनी चाहिए. दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में डमी बैलेट पेपर और वोटर्स गाइड उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

मतदान के दिन सभी केंद्रों पर मेडिकल किट उपलब्ध हों

श्री खियांग्ते ने मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर मेडिकल किट के साथ एक मेडिकल अटेंडेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये. उन्होंने मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, बिजली और शेड जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साइनेज, हेल्प डेस्क, क्रेच आदि की जानकारी ली. कहा कि मतदान के पूर्व मॉक पोल का रिहसर्ल किया जाना है. मतदानकर्मियों को मॉक पोल को लेकर प्रशिक्षण दिया जाये.

बिना प्रमाण के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं होंगे

श्री खियांग्ते ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संस्थान या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में बिना प्रमाणन के राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा. यदि राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है तो प्रकाशन के पूर्व राज्य और जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं अनुश्रवण समिति से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा.

महत्वपूर्ण जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराएं

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदान प्रक्रिया के दौरान किये जानेवाले प्रेस कांफ्रेंस व प्रेस ब्रीफिंग इत्यादि के बारे भी उपायुक्तों को जानकारी दी. कहा कि चुनाव कार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रेस ब्रीफिंग माध्यम से मीडिया को उपलब्ध कराएं. एमसीसी, सी-विजिल में दर्ज शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें. श्री खियांग्ते ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है.

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