रांची : प्रचार सामग्री के प्रसारण से पहले एमसीएमसी की अनुमति लेना जरूरी

Updated:
विज्ञापन

रांची : सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी तरह के प्रचार सामग्री का प्रसारण करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी)से अनुमति जरूरी है. रांची जिले के एमसीएमसी कोषांग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई […]

विज्ञापन
रांची : सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी तरह के प्रचार सामग्री का प्रसारण करने से पहले मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी)से अनुमति जरूरी है. रांची जिले के एमसीएमसी कोषांग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, कोई व्यक्ति, लोगों का समूह या संस्था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी विज्ञापन प्रसारित कराना चाहता है, तो इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में एमसीएमसी कमेटी के पास आवेदन देना होगा. चुनाव के दौरान इस्तेमाल किये जानेवाले पोस्टर और पंपलेट, मुद्रक व प्रकाशक के नाम और पता अंकित करना अनिवार्य होगा.
उपायुक्त ने कहा है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित सेरोगेट विज्ञापन पर होनेवाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा, जिसके पक्ष में विज्ञापन जारी किया गया है. विज्ञापन यदि संबंधित उम्मीदवार की सहमति या उसके संरक्षण में जारी किया गया है, तो वैसे विज्ञापन उस उम्मीदवार द्वारा अधिकृत माने जायेंगे
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola