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रांची : दहेज प्रताड़ना के दोषी को पांच महीने की सजा, रिहा

Updated at : 28 Mar 2019 8:28 AM (IST)
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रांची : दहेज प्रताड़ना के दोषी को पांच महीने की सजा, रिहा

रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले के दोषी गुड्डू कुमार को पांच महीने की सजा सुनायी है. अभियुक्त ट्रायल के दौरान ही पांच माह की सजा काट चुका था. इस कारण उसे रिहा कर दिया गया. गौरतलब है कि यह मामला धुर्वा थाना कांड संख्या 06/14 से संबंधित है. मामले […]

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रांची : एजेसी एसके पांडे की अदालत ने दहेज प्रताड़ना मामले के दोषी गुड्डू कुमार को पांच महीने की सजा सुनायी है. अभियुक्त ट्रायल के दौरान ही पांच माह की सजा काट चुका था. इस कारण उसे रिहा कर दिया गया.
गौरतलब है कि यह मामला धुर्वा थाना कांड संख्या 06/14 से संबंधित है. मामले के सूचक धुर्वा निवासी विनोद कुमार वर्णवाल ने अपने दामाद गुड्डू कुमार सहित उसके परिजनों के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया था. विनोद कुमार वर्णवाल की बेटी रिंकी कुमारी की शादी 29/6/2012 को निचला बाजार राजगीर निवासी गुड्डू से हुई थी.
शादी के समय विनोद ने यथासंभव दान दहेज दिया था. पर शादी के एक माह के बाद ही गुड्डू ने रिंकी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू किया था. रिंकी जब दो माह की गर्भवती हुई तो गुड्डू ने उसे रांची पहुंचा दिया. साथ ही कहा कि जब 50 हजार रुपये होंगे तभी वह ससुराल आये.
दिसंबर 2013 में रिंकी ने एक बच्ची को जन्म दिया. इस दौरान गुड्डू सहित ससुराल का कोई भी सदस्य देखभाल अौर इलाज के लिए उपस्थित नहीं रहा. कुछ दिनों के बाद रिंकी की मौत हो गयी. रिंकी के पिता ने इस आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था.
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