रांची : पंडरा में मतगणना स्थल बनाने का मामला, हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया, जवाब मांगा
Updated at : 16 Feb 2019 2:31 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को कृषि बाजार समिति पंडरा परिसर में मतगणना के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए भारत के चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही चुनाव […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को कृषि बाजार समिति पंडरा परिसर में मतगणना के कारण व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए भारत के चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा. खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 22 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.
इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता एमएस मित्तल ने बताया कि कृषि बाजार समिति परिसर में मतगणना स्थल बनाने से व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं. दुकानें बंद हो जाती हैं. कृषि बाजार समिति परिसर दक्षिण छोटानागपुर का फूड हब है. वहीं चुनाव आयोग की अोर से उपस्थित अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने नोटिस प्राप्त किया.
कहा कि चुनाव आयोग सभी प्रकार के चुनाव कार्य के लिए जिला प्रशासन को राशि उपलब्ध कराती है. वहीं राज्य सरकार की अोर से अधिवक्ता राजीव रंजन मिश्र ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द फेडरेशन अॉफ झारखंड चेंबर अॉफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अोर से सचिव कुणाल अजमानी ने याचिका दायर की है.
सभी बिंदुअों पर स्टडी कर रूट फाइनल करें
मामला राजगंज-कतरास-महुदा मोड़-चास सेक्शन के नीचे आग होने का
रांची. झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को राजगंज-कतरास-महुदा मोड़-चास सेक्शन के नीचे आग होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया. समिति में नेशनल हाइवे अॉथोरिटी अॉफ इंडिया (एनएचएआइ), बीसीसीएल के प्रतिनिधि, महानिदेशक खान सुरक्षा व सरकार के प्रतिनिधि को भी शामिल करने को कहा.
खंडपीठ ने समिति को सुरक्षा सहित सभी बिंदुअों पर विशेषज्ञ से सुझाव लेने व गहराई से स्टडी कर रूट को फाइनल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि भूमि के नीचे आग फैल रही है. आग को चेक करने की स्थिति में बीसीसीएल नहीं है. 12 किमी के कई हिस्से में माइनिंग भी हो रही है. खंडपीठ ने एनएचएआइ को अगली सुनवाई के पूर्व स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने समिति को पर्याप्त समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन मई की तिथि निर्धारित की.
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