रांची : उपभोक्ता आयोग में सुनवाई : नयी गाड़ी व पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश
Updated at : 07 Feb 2019 4:16 AM (IST)
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रांची : झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में प्रतिवादी कंपनी को ब्रांड नया वाहन व पांच लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है. कहा गया कि पुराने वाहन को अविलंब रिप्लेस करते हुए सभी आैपचारिकता पूरी करने आैर ब्रांड न्यू वाहन शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाये. प्रार्थी की […]
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रांची : झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में प्रतिवादी कंपनी को ब्रांड नया वाहन व पांच लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करने का आदेश दिया है.
कहा गया कि पुराने वाहन को अविलंब रिप्लेस करते हुए सभी आैपचारिकता पूरी करने आैर ब्रांड न्यू वाहन शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायी जाये. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता सुभाशीष सोरेन ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि शाैनक लायक ने उक्त शिकायतवाद दायर किया था. उन्होंने 14 लाख की लागत से निशान टेरेनो मॉडल 22 अप्रैल 2016 को जमशेदपुर स्थित अधिकृत एजेंसी भालोटिया निशान से खरीदा था. जब उन्हेांने गाड़ी को सर्विसिंग सेंटर में दी और भुगतान किया, तो रसीद में वाहन का मालिक दूसरे को दिखाया गया़
उन्होंने एजेंसी से मिल कर इसकी शिकायत की. जब मामले की छानबीन की गयी, तो पता चला कि मई 2015 में उस वाहन की बिक्री हुई थी, जबकि उन्हें 22 अप्रैल 2016 को निशान टेरेनो वाहन दिया गया़
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