रांची : आर्म्स एक्ट में चार दोषी करार, सजा 31 को

Updated at : 30 Jan 2019 9:07 AM (IST)
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रांची : आर्म्स एक्ट में चार दोषी करार, सजा 31 को

रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. आज जिन्हें दोषी करार दिया गया है उनमें अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी अरविंद लोहरा उर्फ चरकू, रातू रोड निवासी बिट्टू शर्मा […]

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रांची : एजेसी एसपी दुबे की अदालत ने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. आज जिन्हें दोषी करार दिया गया है
उनमें अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी निवासी अरविंद लोहरा उर्फ चरकू, रातू रोड निवासी बिट्टू शर्मा उर्फ राजा विश्वकर्मा उर्फ राजू, अपर हटिया मुस्लिम मोहल्ला निवासी मो दानिश खान, अपर हटिया निवासी आकाश बड़ाइक शामिल हैं. मामला सदर थाना कांड संख्या 319/16 दिनांक 1/8/16 से संबंधित है. सदर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी भोला प्रसाद सिंह के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने खेलगांव के पास चेकिंग अभियान चलाया था.
पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद अपराधी खेलगांव के पास हैं अौर वे जेल में बंद अपराधी निक्की शर्मा के निर्देश पर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं. इस दौरान खेलगांव के पास तीन स्कूटी पर सवार पांच युवकों को पकड़ा गया था. इनमें अरविंद के पास छह चक्रीय देशी रिवाल्वर अौर .38 बोर का दो जिंदा कारतूस मिला था. बिट्टू शर्मा के पास से लोडेड देशी कट्टा अौर दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ था. आकाश बड़ाइक के पास से भी दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे.
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