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रांची : अनुकंपा पर नौकरी के लिए दिये आवेदन छह महीने में निष्पादित करें : हाइकोर्ट
सभी विभाग के सचिवों को दिया गया निर्देश रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुकंपा पर नौकरी के लिए आनेवाले आवेदनों का छह माह के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी विभाग के सचिवों को हर छह माह में इन आवेदनों की समीक्षा करने काे […]
सभी विभाग के सचिवों को दिया गया निर्देश
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अनुकंपा पर नौकरी के लिए आनेवाले आवेदनों का छह माह के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सभी विभाग के सचिवों को हर छह माह में इन आवेदनों की समीक्षा करने काे भी कहा है. मिथिलेश सुंडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया. अदालत ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव को भी भेजने का निर्देश दिया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अनुकंपा पर नौकरी के लिए दिये गये आवेदनों का निष्पादन तेजी से करना चाहिए. इन आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने से इसका औचित्य ही समाप्त हो जायेगा. अनुकंपा पर नौकरी देने का प्रावधान पीड़ित परिवार के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट को दूर करना है, ताकि परिवार का जीवन सुचारु रूप से चल सके. मिथिलेश सुंडी के पिता पश्चिमी सिंहभूम के एक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थापित थे और सेवा काल के दौरान ही उनका निधन हो गया था.
इसके बाद उनकी पत्नी ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन दिया. आवेदन लंबित रहने के दौरान उनका भी निधन हो गया. इसके बाद बेटे ने आवेदन दिया और कहा कि उसके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है. इस कारण उसे अनुकंपा पर नौकरी दी जाये, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार विचार नहीं कर रही है. अदालत ने पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त को आठ सप्ताह के अंदर आवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
रिटर्निंग अफसर की हुई गवाही
रांची. कृषि मंत्री रणधीर सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में तत्कालीन रिटर्निंग अफसर की गवाही दर्ज की गयी. सिबेश्वर बेसरा की ओर से दायर याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 20 फरवरी की तिथि तय की है.
कोर्ट में सौंपी गयी गवाहों की सूची
रांची : विधायक निर्मला देवी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली रौशन लाल चौधरी की याचिका पर सोमवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में रौशन लाल चौधरी की ओर से पांच गवाहों की सूची अदालत को सौंपी गयी. अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए छह मार्च की तिथि तय की है.
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