रांची : हाइकोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर लगायी रोक
Updated at : 29 Jan 2019 8:03 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी की छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, लेकिन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. पंकज कुमार पांडेय की ओर दायर अपील याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अदालत […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी की छठी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, लेकिन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. पंकज कुमार पांडेय की ओर दायर अपील याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अदालत की पूर्व अनुमति के बिना जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं कर सकता.
अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने मुख्य परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को भी प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया, ताकि उनका पक्ष भी सुना जा सके.
अदालत ने अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का नोटिस 30 जनवरी तक दो अखबारों में प्रकाशित करने का आदेश भी दिया है. सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में कई बदलाव किये हैं.
प्रारंभिक परीक्षा के न्यूनतम अंक में भी बदलाव किया गया है. परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में सीट से 15 गुना ही अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की बात थी. इस अनुपात से 5138 अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते थे.
लेकिन नियमों में बदलाव करते हुए 15 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कर 34634 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र जारी किया गया है. सारे बदलाव परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद किये गये हैं, जो अनुचित है. इस कारण प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम रद्द कर मुख्य परीक्षा स्थगित कर देनी चाहिए. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि परीक्षा शुरू हो गयी है. इस कारण इसे बीच में रोकना उचित नहीं होगा. कोर्ट में जिन बिंदुओं को चुनौती दी गयी है, उसी पर सुनवाई की जायेगी. इसके लिए सभी का पक्ष सुनना जरूरी है.
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