रांची : पूर्व विधायक से जुड़े मामले से अलग हुए प्रधान सचिव

Updated at : 11 Jan 2019 7:11 AM (IST)
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रांची : पूर्व विधायक से जुड़े मामले से अलग हुए प्रधान सचिव

राजद नेता गिरिनाथ सिंह के परिचित हैं प्रधान सचिव एपी सिंह रांची : राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह से परिचित होने के कारण इनके कॉलेज से जुड़े मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने के पहले ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने खुद को अलग कर […]

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राजद नेता गिरिनाथ सिंह के परिचित हैं प्रधान सचिव एपी सिंह
रांची : राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता गिरिनाथ सिंह से परिचित होने के कारण इनके कॉलेज से जुड़े मामले में किसी तरह की कार्रवाई करने के पहले ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने खुद को अलग कर दिया है.
उन्होंने इस मामले में विभागीय मंत्री नीरा यादव को अनुरोध संबंधी प्रस्ताव दिया था, जिसे मंत्री ने स्वीकृत कर दिया. इस मामले में विभाग के अपर सचिव शैलेश चौरसिया ने लोकायुक्त कार्यालय को पत्र भेज इसकी जानकारी दी है.
साथ ही कहा है कि गिरिनाथ के गोपीनाथ सिंह महिला इंटर कॉलेज, गढ़वा प्रबंधन ने लोकायुक्त द्वारा पूर्व में जारी आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. मामला न्यायालय में लंबित है. इसलिए इस महाविद्यालय के स्थायी प्रस्वीकृति पर आगे की कार्रवाई हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश के तहत की जायेगी. इसके बाद लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने मामले में तीन बिंदुओं पर नया आदेश विभागीय अधिकारी को जारी किया है.
गिरिनाथ व एसडीओ सहित चार पर करें कार्रवाई : गोपीनाथ सिंह महिला इंटर महाविद्यालय की प्रस्वीकृति के लिए गलत तथ्य समर्पित करते हुए अनुशंसा करने वाले कॉलेज के शासी निकाय के चारों सदस्य तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा, स्थानीय तत्कालीन विधायक गिरिनाथ सिंह, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा अौर महेंद्र प्रसाद सिंह, परिषद प्रतिनिधि, एसएसजेएसएन कॉलेज गढ़वा के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश लोकायुक्त ने दिया है.
उप शिक्षा निदेशक पर भी करें कार्रवाई : इसके अलावा गोपीनाथ सिंह महिला इंटर महाविद्यालय, गढ़वा की प्रस्वीकृति के लिए भूमि प्रतिवेदन की स्थलीय जांच किये बिना प्रतिवेदन समर्पित करने वाले तत्कालीन क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गयी है.
अनुदान की राशि वसूल करें : लोकायुक्त ने यह भी आदेश दिया है कि गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय प्रबंधन ने एक ही शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सूची गोपीनाथ सिंह महिला इंटर महाविद्यालय गढ़वा और डिग्री कॉलेज गोपीनाथ सिंह महाविद्यालय गढ़वा में दर्शा कर दोनों मद में अनुदान प्राप्त किया. इसके लिए प्रबंधन सीधे-सीधे धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार प्रतीत होता है. इसलिए आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी करने और अनुदान की राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाये.
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