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रांची : बिना जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किये,नहीं करायें कोई काम

Updated at : 03 Jan 2019 8:53 AM (IST)
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रांची : बिना जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किये,नहीं करायें कोई काम

मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद अपर सचिव ने दिया निर्देश रांची : मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किये बगैर ग्रामीणों या रैयतों की जमीन पर किसी भी योजना का कार्य नहीं करायें. श्री सिंह ने यह निर्देश बुधवार […]

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मुख्यमंत्री जनसंवाद में दर्ज शिकायतों की समीक्षा के बाद अपर सचिव ने दिया निर्देश
रांची : मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किये बगैर ग्रामीणों या रैयतों की जमीन पर किसी भी योजना का कार्य नहीं करायें.
श्री सिंह ने यह निर्देश बुधवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान दिया. रामगढ़ जिले के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी थी कि दुलमी प्रखंड से मारंगमर्चा गांव तक जोड़ने के लिए सड़क का चौड़ीकरण ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किये बिना कराया जा रहा है. इस पर अपर सचिव ने संबंधित विभाग को सड़क चौड़ीकरण का कार्य रोकने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि किसी भी योजना के लिए अगर ग्रामीणों और रैयतों की जमीन ली जा रही है, तो पहले नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर ली जानी चाहिए.
वास्तविक रैयत को जल्द मुआवजा दिलाने का निर्देश
हजारीबाग की सावित्री देवी की पैतृक जमीन का अधिग्रहण एनएच-33 परियोजना के लिए वर्ष 2010-11 में किया गया था. परंतु एक अन्य व्यक्ति हीरालाल साव ने उक्त जमीन की फर्जी कागजात बनाकर भू-अर्जन कार्यालय से मुआवजे का भुगतान करा लिया था.
इस मामले में डीएसपी हजारीबाग ने बताया कि अनुसंधान में हीरालाल साव के खिलाफ आरोप सत्य पाये जाने पर गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा गया है. इस पर अपर सचिव ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने तथा वास्तविक रैयत को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया.
लाभुकों को डेयरी विकास योजना के तहत दिलायें लाभ
रांची जिले से शिकायत की गयी थी वर्ष 2016-17 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना के तहत चरमा गांव के पंकज कुजूर सहित अन्य 29 लोगों को गाय पालन का प्रशिक्षण दिया गया था. प्रशिक्षण के बाद प्रति व्यक्ति दो लाख रुपये देय अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के बंद होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है. इस पर अपर सचिव ने विभाग को सुझाव दिया कि डेयरी विकास के तहत चलायी जा रही अन्य किसी योजना के तहत लाभुकों को आवेदन दिला कर लाभ दिया जाये.
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