रांची : हाइकोर्ट में एनकेपीके का आग्रह स्वीकार
Updated at : 30 Nov 2018 9:18 AM (IST)
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. सुनवाई के दौरान खान विभाग के उप निदेशक, डीएमअो सहित कई अधिकारी उपस्थित थे. सरकार की अोर से […]
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रांची : झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. सुनवाई के दौरान खान विभाग के उप निदेशक, डीएमअो सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.
सरकार की अोर से महाधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने बताया था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में एक माह के अंदर 60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. दूसरी किस्त के 30 करोड़ रुपये भुगतान करने में दो दिन का विलंब हुआ. कोर्ट ने 24 नवंबर तक 60 करोड़ रुपये तथा शेष राशि समान किस्तों में जमा करने का आदेश दिया था. दो दिन विलंब होने के आधार पर सरकार माइनिंग चालान देने में विलंब नहीं करे, इसके लिए निर्देश देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मेसर्स निर्मल कुमार प्रदीप कुमार (एनकेपीके) ने अवमानना याचिका दायर कर आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया था.
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