रांची : कोर्ट में पहनावे का ध्यान रखें अधिकारी, वरना चलेगा अवमानना का मामला

Updated at : 06 Nov 2018 1:09 AM (IST)
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रांची : कोर्ट में पहनावे का ध्यान रखें अधिकारी, वरना चलेगा अवमानना का मामला

रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए कोडरमा के उपायुक्त के पहनावे पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगायी. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि अदालत में उपस्थित होनेवाले अधिकारी अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखें. वरना उनके […]

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रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सोमवार को विभिन्न याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई करते हुए कोडरमा के उपायुक्त के पहनावे पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगायी. अदालत ने माैखिक रूप से कहा कि अदालत में उपस्थित होनेवाले अधिकारी अपने पहनावे का विशेष ध्यान रखें. वरना उनके खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया जा सकता है. कहा कि जब अदालत ने उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने को कहा था, तो निचले स्तर के अधिकारी ने क्यों जवाब दायर किया. इसे गंभीरता से लेते हुए कोडरमा के उपायुक्त को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

आज वे उपस्थित थे. अदालत ने राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के सचिव व उपायुक्त को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. अब अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी़ उल्लेखनीय है कि लवकुश व अन्य की अोर से याचिका दायर की गयी है. इसमें कहा गया है कि पुलिस बहाली में अभ्यर्थियों की अोर से बीसी-वन के सर्टिफिकेट के बदले बीसी-टू का सर्टिफिकेट दिया गया था. उन्हें सामान्य कैटेगरी का मानते हुए नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी. राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2015 को एक अधिसूचना जारी की थी.

इसमें तेली जाति के लोगों का सर्टिफिकेट बीसी-टू से बीसी-वन करने को कहा गया. अधिसूचना के बाद कोडरमा उपायुक्त द्वारा अभ्यर्थी अजीत कु साव को बीसी-टू का सर्टिफिकेट जारी किया गया था, जबकि उन्हें बीसी-वन का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था.
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